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Monday, January 14, 2019

मकड़जाल में सीबीआई

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को बड़ी राहत देते हुए 77 दिन बाद पुनः अपने पद पर बिठा दिया। यह भी स्पष्ट कर दिया कि ‘विनीत नारायण फैसले’ के तहत सीबीआई निदेशक का 2 वर्ष का निधार्रित कार्यकाल ‘हाई पावर्ड कमेटी’ जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, की अनुमति के बिना न तो कम किया जा सकता है, न उसके अधिकार छीने जा सकते हैं और न ही उसका तबादला किया जा सकता है। इस तरह मोदी सरकार के विरूद्ध आलोक वर्मा की यह नैतिक विजय थी। पर अपनी आदत से मजबूर आलोक वर्मा ने इस विजय को अपने ही संदेहास्पद आचरण से पराजय में बदल दिया।

सीबीआई मुख्यालय में पदभार ग्रहण करते ही उन्हें अपने अधिकारियों से मिलना-जुलना, चल रही जांचों की प्रगति पूछना और नववर्ष की शुभकामनाऐं देने जैसा काम करना चाहिए। पर उन्होंने किया क्या? सबसे विवादास्पद व्यक्ति डा. सुब्रमनियन स्वामी से अपने कार्यालय में दो घंटे तक कमरा बंद करके गोपनीय वार्ता की और कमरे के बाहर लालबत्ती जलती रही। जिसके तुरंत बाद उन्होंने उन सभी अधिकारियों के तबादले रद्द कर दिये, जिन्हें 23 अक्टूबर और उसके बाद सरकार ने सीबीआई से हटाया था। जबकि श्री वर्मा को अदालत का स्पष्ट आदेश था कि वे कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, जब तक कि ‘हाई पावर्ड कमेटी’ उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार आरोपों की जांच नहीं कर लेती। इस तरह श्री वर्मा ने सर्वोच्च अदालत की अवमानना की।

इससे भी महत्वपूर्णं बात ये है कि देश के 750 से ज्यादा सांसदों में से अकेले केवल डा. सुब्रमनियन स्वामी ही क्यों आलोक वर्मा को चार्ज मिलते ही उनसे मिलने पहुंचे। इससे दिल्ली के सत्ता और मीडिया के गलियारों में पिछले कई महीनों से चल रही इस चर्चा को बल मिलता है कि आलोक वर्मा डा. स्वामी के नेतृत्व में सरकार के विरूद्ध चलाये जा रहे षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं इससे यह भी संदेह होता है कि श्री वर्मा ने उन दो घंटों में डा. स्वामी को सीबीआई की गोपनीय फाईलें अवैध रूप से दिखाई होंगी। उनके इस आचरण का ही परिणाम था कि सलैक्ट कमेटी ने उन्हें अगले दिन ही फिर से कार्यमुक्त कर दिया।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया गया था कि डा. सुब्रमनियन स्वामी, आलोक वर्मा, ईडी के हटाऐ गए सह निदेशक राजेश्वर सिंह व ईडी के सेवामुक्त हो चुके तत्कालीन निदेशक करनेल सिंह मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के विरूद्ध कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। डा. स्वामी दावा तो यह करते हैं कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने वाले योद्धा हैं, पर उनके आचरण ने बार-बार यह सिद्ध किया है  कि वे घोर अवसरवादी व्यक्ति हैं, जो अपने लाभ के लिए कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इतना ही नहीं उन्हें यह अहंकार है कि वे किसी को भी ईमानदार या भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इन अधिकारियों के विषय में ऐसे तमाम प्रमाण हैं, जो उनकी नैतिकता पर प्रश्न चिह्न खड़े करते हैं। पर डा. स्वामी गत 6 महीनों से इन्हें भारत का सबसे ईमानदार अफसर बताकर देश को गुमराह करते रहे। इसका कारण इन सबकी आपसी सांठ-गांठ है। जिसका उद्देश्य न जनहित है और न राष्ट्रहित, केवल स्वार्थ है। इस आशय के तमाम प्रमाण पिछले 6 महीनों में मैं ट्विटर्स पर देता रहा हूं।

अब आता है मामला राफेल का । आलोक वर्मा के बारे में यह हल्ला मच रहा है  कि वे राफेल मामले में प्रधानमंत्री को चार्जशीट करने जा रहे थे। इसलिए उन्हें आनन-फानन में हटाया गया। जब तक इस मामले के तथ्य सामने न आऐ, तब तक इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। पर एक बात तो साफ है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का भ्रष्ट आचरण किया जाता है, जो कानून की नजर में अपराध है, तो उसके प्रमाण कभी नष्ट नहीं होते और न ही वह केस हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है। इसलिए अगर वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के विरूद्ध राफेल मामले में सीबीआई के पास कोई प्रमाण है, तो वे आज नही तो कल सामने आ ही जाऐंगे।

सवाल है आलोक वर्मा को अगर ऐसी ही कर्तव्यनिष्ठा थी, तो उन्होंने राकेश अस्थाना के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? उन्हें चाहिए था कि वे प्रधानमंत्री को ही अपना निशाना बनाते। तब देश इस बात को मानता कि वे निष्पक्षता से राष्ट्रहित में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधर सीबीआई के सह निदेशक राकेश अस्थाना ने एक वर्ष पहले ही भारत के कैबिनेट सचिव को आलोक वर्मा के कुछ भ्रष्ट और अनैतिक आचरणों की सूची दी थी। जिसकी जानकारी मिलने के बाद आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना की तरफ अपनी तोप दागनी शुरू कर दी। उधर वे डा. स्वामी के नेतृत्व में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे ही थे। कुल मिलाकर सारा मामला सुलझने के बजाए और ज्यादा उलझ गया। नतीजतन उन्हें समय से तीन महीने पहले घर बैठना पड़ गया। जहां तक राकेश अस्थाना के विरूद्ध आरोपों की बात है, तो उनकी जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से होनी चाहिए। तभी देश का विश्वास सीबीआई पर  टिका रह पाऐगा। आज तो सीबीआई की छबि अपने न्यूनतम स्तर पर है।

चलते-चलाते मैं अपनी बात फिर दोहराना चाहता हूं कि लगातार सीबीआई के तीन निदेशकों  का भ्रष्ट पाऐ जाना, यह सिद्ध करता है कि ‘ विनीत नारायण फैसले’ से जो चयन प्रक्रिया सर्वोच्च् अदालत ने तय की थी, वह सफल नहीं रही। इसलिए इस पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात सीबीआई को लगातार केंद्र सरकारे अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को ब्लैकमेल करने का हथियार बनाती रही हैं।। इसलिए अदालत को इस पर विचार करना चाहिए कि कोई भी केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में जो भी जांच करना चाहे, वह अपने शासन के प्रथम चार वर्षों में पूरी कर ले। चुनावी वर्ष में तेजी से कार्यवाही करने के पीछे, जो राजनैतिक द्वेष की भावना होती है, उससे लोकतंत्र कुंठित होता है।  इसलिए सीबीआई में अभी  बहुत सुधार होना बाकी है।

Monday, October 29, 2018

सीबीआई में घमासान क्यों?

पिछले एक हफ्ते से सभी टीवी चैनलों, अखबारों, सर्वोच्च आदालत और चर्चाओं में सीबीआई के निदेशक और विशेष निदेशक के बीच चल रहे घमासान की चर्चा है। लोग इसकी वजह जानने को बैचेन हैं। सरकार ने आधी रात को सीबीआई भवन को सीलबंद कर इन दोनों को छुट्टी पर भेज दिया। तब से हल्ला मच रहा है कि सरकार को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई हक नहीं है। क्योंकि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ‘विनीत नारायण बनाम भारत सरकार’ में सीबीआई निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के कार्यकाल को दो वर्ष की सीमा में निर्धारित कर दिया गया था, चाहे उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख निकल चुकी हो। ऐसा करने के पीछे मंशा यह थी कि महत्वपूर्णं मामलों में सरकार दखलअंदाजी करके अचानक किसी निदेशक का तबादला न कर दे। 
पर इस बार मामला फर्क है। यह दोनों सर्वोच्च अधिकारी आपस में लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और दोनों पर अपने-अपने आंकाओं के इशारों पर काम करने का आरोप लग रहा था। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि अगर सख्त कदम न उठाऐ जाते, तो सीबीआई की और भी दुर्गति हो जाती। हालांकि इसके लिए सरकार का ढीलापन भी कम जिम्मेदार नहीं।

एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर बोलते हुए सरकारी फैसले से कई दिन पहले मैंने ही यह सुझाव दिया था कि इन दोनों को फौरन छुट्टी पर भेजकर, इनके खिलाफ जांच करवानी चाहिए। तब उसी पैनल में प्रशांत भूषण मेरी बात से सहमत नहीं थे। इसलिए जब ये फैसला आया, तो प्रशांत भूषण और आलोक वर्मा दोनों ने इसे चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी जजों ने जो फैसला दिया, वो सर्वोत्तम है। दोनों के खिलाफ दो हफ्तों में जांच होगी और नागेश्वर राव, जिन्हें सरकार ने अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है, वो कोई नीतिगत निर्णंय नहीं लेंगे। अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

दरअसल 1993 में जब ‘जैन हवाला कांड’ की जांच की मांग लेकर मैं सर्वोच्च न्यायालय गया था, तो मेरी शिकायत थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस आंतकवाद से जुड़े घोटाले को राजनैतिक दबाब में सीबीआई 1991 से दबाये बैठी है। पर 1997 में जब हवाला केस प्रगति कर रहा था, तब प्रशांत भूषण और इनके साथियों ने, अपने चहेते कुछ नेताओं को बचाने के लिए, अदालत को गुमराह कर दिया। मूल केस की जांच तो ठंडी कर दी गई और सीबीआई को स्वायतता सौंप दी गई और सीवीसी का विस्तार कर दिया। इस उम्मीद में कि इस व्यवस्था से सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो जाऐगा।

आज उस निर्णय को आए इक्कीस बरस हो गए। क्या हम दावे से कह सकते हैं कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने राजनैतिक लाभ के लिए सीबीआई का दुरूपयोग नहीं करते? क्या सीबीआई के कई निदेशकों पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? क्या सीबीआई में ‘विनीत नारायण फैसले’ या ‘सीवीसी अधिनियम’ की अवहेलना करके पिछले दरवाजे से बडे़ पदों अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं, तो यह स्पष्ट है कि जो अपेक्षा थी, वैसी पारदर्शिता और ईमानदारी सीबीआई का नेतृत्व नहीं दिखा पाया। इसलिए मेरा मानना है कि इस पूरे फैसले को पिछले 21 वर्षों के अनुभव के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः परखा जाना चाहिए और जो विसंगतियां आ गईं हैं, उन्हें दूर करने के लिए एक संवैधानिक बैंच का गठन कर ‘विनीत नारायण फैसले’ पर पुर्नविचार करना चाहिए । ऐसे नये निर्देश देने चाहिए, जिनसे ये विसंगतियां दूर हो सके।

मैं स्वयं इस मामले में पहल कर रहा हूं और एक जनहित याचिका लेकर जल्दी ही सर्वोच्च अदालत में जाऊंगा। पर उससे पहले मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों, जागरूक वकीलों और चिंतकों को संदेश भेजा है कि सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय के सुधार के लिए वे मुझे mail@vineetnarain.net पर अपने सुझावों को ईमेल से भेजें। जिन्हें इस याचिका में शामिल किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रहित में और सीबीआई की साख को बचाने के उद्देश्य से इस याचिका पर ध्यान देगा।

वैसे भारत के इतिहास को जानने वाले अपराध शास्त्र के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कोई समय नहीं हुआ, जब पूरा प्रशासन और शासन पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो गया हो। भगवत् गीता के अनुसार भी समाज में सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण का हिस्सा विद्यमान रहता है। जो गुण विद्यमान रहता है, उसी हिसाब से समाज आचरण करता है। प्रयास यह होना चाहिए कि प्रशासन में ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका, मीडिया, धर्मसंस्थानों, शिक्षा संस्थानों व निजी उद्यमों में ज्यादा से ज्यादा सतोगुण बढ़े और तमोगुण कम से कम होता जाऐ। इसलिए केवल कानून बना देने से काम नहीं चलता, ये सोच तो शुरू से विकसित करनी होगी। सीबीआई भी समाज का एक अंग है और उसके अधिकारी इसी समाज से आते हैं। तो उनसे साधु-संतों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?
पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए और आम नागरिक का सरकार में विश्वास कायम रखने के लिए सीबीआई जैसी संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी होना पड़ेगा। अन्यथा इनसे सबका विश्वास उठ जाऐगा।

Monday, November 13, 2017

न्यायपालिका के पतन के लिए प्र्रशांत भूषण कैसे जिम्मेदार?

उ. प्र. के मेडिकल कॉलेज दाखिले के घोटाले को लेकर चल रहे एक मामले में पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के वकील प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर अनैतिकता का  सीधा आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। जिसकी देश में काफी चर्चा है। प्रशांत भूषण के इस साहस की मैं भी प्रशंसा करता हूं। क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका का सदस्य बन जाता है, तो वह भगवान (मी लॉर्ड) के समान हो जाता है। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है। मैंने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और एक न्यायाधीश के अनैतिक आचरण की खोज करके 1997-2002 के बीच बार-बार यह सिद्ध किया कि सर्वोच्च न्यायपालिका के भी कुछ सदस्य भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है। अपने आरोपों के समर्थन में मैंने तमाम प्रमाण प्रकाशित किये थे और तत्कालीन पदासीन उन न्यायाधीशों के विरूद्ध अकेले वर्षों लंबा संघर्ष किया। विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अब तक के भारत के इतिहास में किसी पत्रकार, वकील, आई ए. एस अधिकारी, सांसद व समाजिक कार्यकर्ता ने ऐसा संघर्ष नहीं किया।

अगर उस संघर्ष में प्रशांत भूषण और इनके स्वनामधन्य पिता शांति भूषण मेरे साथ धोका नहीं करते, तो भारत की न्यायपालिका के सुधार की ठोस शुरूआत आज से 20 वर्ष पहले ही हो गई होती। इसलिए मैं प्रशांत भूषण के हर साहसिक कदम का प्रंशसक होते हुए भी उनके पक्षपातपूर्णं व अनैतिक आचरण के कारण इन पिता-पुत्रों को न्यायपालिका के पतन के लिए जिम्मेदार मानता हूं।

इतने से संकेत भर से सरकार, न्यायपालिका और मीडिया से जुडे़ 40 बरस से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को वह दिन याद आ गया होगा। जब 14 जुलाई 1997 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने हमारी याचिका पर सुनवाई करते समय भरी अदालत में कहा था कि, ‘जैन हवाला मामले में हाथ खींचने के लिए हम पर जबरदस्त भारी दबाव है। लेकिन हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। लोग हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे मिलने की कोशिश की। वहीं व्यक्ति मेरे साथी न्यायमूर्ति श्री एस सी सेन से मिला। श्री सेन काफी नर्वस हैं। मैंने उनसे इस बात को भूल जाने को कहा है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हवाला कांड की जांच की निगरानी जारी रहेगी। जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।’ मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति उस समय अदालत में भी बैठा हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश का यह खुलासा देशवासियों को सुनने में काफी बहादुरी भरा लगा। देश के टेलीविजन चैनलों और अखबारों ने इसे मुख्य खबर बनाया। पर जो बात सबको खटकी वो ये कि न्यायमूर्ति वर्मा ने भारत के इतिहास में देश की सर्वोच्च अदालत की सबसे बड़ी अवमानना करने वाले उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया और न ही उसे काई सजा दी। यह आश्चर्यजनक ही नही चिंताजनक व्यवहार था। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करने के लिए चूंकि मुख्य न्यायाधीश को मैंने 12 जुलाई 1997 को प्रमाण सहित एक चेतावनी भरा पत्र भेजकर मजबूर किया था, इसलिए मैं हर मंच पर मुख्य न्यायाधीश से उस अपराधी का नाम बताने की मांग करता रहा। बाद में यह मांग संसद से लेकर बार काउंसिल तक में उठाई गई। मीडिया में भी खूब शोर मचा। क्योंकि हवाला मामला आतंकवादियों के अवैध धन की आपूर्ति और भारत के सभी प्रमुख दलों के बड़े राजनेताओं और देश के उच्च अधिकारियों के अनैतिक आचरण से जुड़ा था। इसलिए ये मामला अत्यंत संवेदनशील था। इसलिए मुझे उस व्यक्ति का नाम उजागर करना पड़ा। बाद में न्यायमूर्ति वर्मा और न्यायमूर्ति सेन ने भी यह माना कि मेरा रहस्योद्घाटन सही था। पर फिर भी उस अपराधी को सजा नहीं दी गई। कारण स्पष्ट था कि वह व्यक्ति न्यायमूर्तियों पर दबाव नहीं डाल रहा था। बल्कि हवाला कांड के आरोपियों के हित में इन न्यायधीशों के साथ ‘डील’ कर रहा था।

देश की न्यायपालिका को पहली बार इतनी बुरी तरह झकझोरने वाले मेरे इस विनम्र प्रयास पर मेरा साथ देने की बजाय मेरे सहयाचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और इनके पिता ने उन न्यायमूर्तियों का साथ दिया और मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। क्योंकि ये दोनों खुद उस समय राम जेठमलानी के साथ मिलकर लालकृष्ण आडवाणी व कांग्रेस के दर्जनों बड़े नेताओं को हवाला कांड से बरी कराने की साजिश कर रहे थे। 

अगर अपने स्वार्थों को पीछे छोड़कर इन पिता पुत्रों ने उस समय इस लड़ाई में साथ दिया होता, तो इस देश की राजनीति और न्यायपालिका का इतना पतन न हुआ होता। मैंने तो फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फिर भारत के अगले मुख्य न्यायधीश बने डा. ए. एस. आनंद के 6 जमीन घोटाले अपने अखबार ‘कालचक्र’ में छापे और तमाम यातनाऐं भोगते हुए, बिना किसी की मदद के, न्यायपालिका में सुधार के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तब से मेरा यही अनुभव रहा है कि राम जेठमलानी और उनके खास सहयोगी शांति भूषण और प्रशांत भूषण जो भी करते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ निहित स्वार्थ का ऐजेंडा जरूर होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।

मैं आज भी यह मानता हूं कि सवा सौ करोड़ भारतीयों को न्याय की गारंटी देने वाली न्यायपालिका में भारी सुधार की जरूरत है। पर ये सुधार प्रशांत भूषण के पक्षपातपूर्णं रवैये से कभी नहीं आयेगा। अगर वाकई वे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें 1997 में मेरे साथ की गई गद्दारी के लिए सार्वजनिक प्रयाश्चित करना होगा। साथ ही उन जैसे तमाम उन बड़े वकीलों को जिन्होंने हवाला कांड के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनैतिक हैसियत बना ली, इस कांड की ईमानदार जांच की मांग करनी होगी। क्योंकि आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़े, देश के इस सबसे राजनैतिक घोटाले को बिना जांच के ही, इन सब की साजिश से दबा दिया गया था और मैं अकेला अभिमन्यु कौरवों की सेना से लड़ते हुए, जिंदा शहीद करार कर दिया गया। जबकि इस केस के तमाम सबूत सीबीआई, सर्वोच्च न्यायालय और कालचक्र के कार्यालय में आज भी सुरक्षित हैं। क्या प्रशांत भूषण या आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरूद्ध डंका पीटने वाले कोई वकील, सांसद या राजनेता बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार हैं? मैं तो 62 वर्ष की उम्र में भी 26 वर्ष के नौजवान की तरह, खम ठोकने को तैयार हूं।

Monday, October 30, 2017

किसानों के साथ धोखाधड़ी


हमारे देश में अगर कोई सबसे अधिक मेहनत करता है, तो वो इस देश के किसान हैं, जो दिन-रात, जाड़ा, गर्मी और बरसात झेलकर फसल उगाते हैं और 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा भी उनकी ही होती है। चुनावों के माहौल में हर राजनैतिक दल किसानों के दुख-दर्द का रोना रोता है और ये जताने की कोशिश करता है कि मौजूदा सरकार के शासन में किसानों का बुरा हाल है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। जबकि हकीकत यह है कि वही राजनैतिक दल जब सत्ता में होते हैं, तो ऐसी नीतियां बनाते हैं, जिनसे किसान की तरक्की हो ही नहीं सकती। चाहे वह बिजली की आपूर्ति हो या सिंचाई के जल की, चाहे वह समर्थन मूल्य की बात हो या खाद के दाम की। हर नीति की नींव में एक बड़ा घोटाला छिपा होता है। जिसका खामियाजा, इस देश के करोड़ों किसानों को झेलना पड़ता है। जबकि इन नीतियों को बनाने वाले नेता और अफसर, मोटी चांदी काटते हैं।


दरअसल किसानों के प्रति उपेक्षा का ये भाव सत्ताधीशों का ही नहीं होता, हम सब शहरी लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब मीडिया को ही ले लीजिए, अखबार हो या टी.वी., कुल खबरों की कितनी फीसदी खबर, किसानों की जिंदगी पर केंद्रित होती हैं? सारी खबरें औद्योगिक जगत, बहुर्राष्ट्रीय कंपनियां, सिनेमा या खेल पर केंद्रित होती है। किसानों पर खबर नहीं होती, किसान खुद खबर बनते हैं, जब वे भूख से तड़प कर मरते हैं या कर्ज में डूबकर आत्महत्या करते है।


ये कैसा समाजवाद है? कहने को श्रीमती गांधी ने भारतीय संविधान में संशोधन करके समाजवाद शब्द को घुसवाया। पर क्या यूपीए सरकार की नीतियां ऐसी थीं कि किसानों की दिन-दूगनी और रात-चैगुनी तरक्की होती? अगर ऐसी हुआ होता, तो किसानों की हालत इतनी खराब कैसे हो गयी कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गये? ये रातों-रात तो हुआ नहीं, बल्कि वर्षों की गलत नीतियों का परिणाम है। हमारी सरकारों ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बजाए, याचक बना दिया। ताकि वो हमेशा सत्ताधीशों के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे। छोटे-छोटे कर्जों में डूबा किसान तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या करता आ रहा है, पर क्या किसी उद्योगपति ने बैंकों का कर्जा न लौटाने पर आत्महत्या की? लाखों-करोडों का कर्जा उद्योग जगत पर है। पर उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि वे मंहगे वकील खड़े करके, बैंकों को मुकदमों में उलझा देते हैं। जिसमें दशकों का समय यूं ही निकल जाता है।


प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लग रहा है कि उनकी परोक्ष मदद के कारण अंबानी और अडानी की प्रगति दिन-दूनी और रात-चैगुनी हो रही है। पर क्या ये बात किसी से छिपी है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी अंबानी समूह की बेइंतहां वृद्धि हुई? सारा औद्योगिक जगत ये तमाशा देखता रहा कि कैसे सरकार से निकटता का लाभ लेकर, धीरूभाई अंबानी ने ये विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था।  इसमें नया क्या है?


मैं पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूं। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत पुरूषार्थ के बिना, आर्थिक प्रगति नहीं होती। सरकारों की सहायता पर पलने वाला समाज कभी आत्मविश्वास से नहीं भर सकता। वह हमेशा परजीवि बना रहेगा। साम्यवादी देश इसका स्पष्ट उदाहरण है। जबकि पूंजीपति बुद्धि लगाता है, मेहनत करता है, खतरे मोल लेता है और दिन-रात जुटता है, तब जाकर उसका औद्योगिक साम्राज्य खड़ा होता है। इसलिए पूंजीपतियों की प्रगति का विरोध नहीं है। विरोध है, उनके द्वारा गलत तरीके अपनाकर धन कमाना और टैक्स की चोरी करना। इससे समाज का अहित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ऐसी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, जिससे टैक्स की चोरी भी न हो और लोग अपना आर्थिक विकास भी कर सकें। इस तरह सरकार के पास, सामाजिक कार्यों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जायेंगे।

 
हर परिवर्तन कुछ आशंका लिए होता है। ढर्रे पर चलने वाले लोग, हर बदलाव का विरोध करते हैं। परंतु बदलाव अगर उनकी भलाई के लिए हो, तो क्रमशः उसे स्वीकार कर लेते हैं। आज देश के समझदार लोगों को किसानों और देश की आर्थिक स्थिति पर मंथन करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि भारत का आर्थिक विकास किस माडल पर होगा? क्या देश का केवल औद्योगिकरण होगा या किसानों मजदूरों के आर्थिक उत्थान को साथ लेकर चलते हुए औद्योगिक विकास होगा? क्योंकि समाज के बहुसंख्यक लोगों को अभावों में रखकर मुट्ठीभर लोग वैभव पर एकाधिकार नहीं कर सकते। उन्हें गांधी जी के ‘ट्रस्टीशिप’ वाले सिद्धांत को मानना होगा। जिसका मूल है कि धन इसलिए कमाना है कि हम समाज का भला कर सकें। ऐसी सोच विकसित होगी, तो किसान भी खुश होगा और शेष समाज भी।



भारत के आर्थिक विकास के माडल पर बहुत कुछ सोचा-लिखा जा चुका है। उसी पर अगर एकबार फिर मंथन कर लिया जाए, तो तस्वीर साफ हो जायेगी। जरूरत है कि हम विकास के पश्चिमी माडल से हटकर देशी माडल को विकसित करें, जिसमें सबका साथ हो-सबका विकास हो।

Monday, June 12, 2017

एनडीटीवी पर सीबीआई का छापा

जिस दिन एनडीटीवी पर सीबीआई का छापा पड़ा, उसके अगले दिन एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता का दावा था कि सीबीआई स्वायत्त है। जो करती है, अपने विवेक से करती है। मैं भी उस पैनल पर था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सीबीआई कभी स्वायत्त नही रही या उसे रहने नहीं दिया गया। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे अपने अधीन ले लिया था, तब से हर सरकार इसका इस्तेमाल करती आई है। 



रही बात एनडीटीवी के मालिक के यहां छापे की तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि डा. प्रणय रॉय एक अच्छे इंसान हैं। मेरा उनका 1986 से साथ है, जब वे दूरदर्शन पर ‘वल्र्ड दिस वीक’ एंकर करते थे और मैं ‘सच की परछाई’। तब देश में निजी चैनल नहीं थे। जैसा मैंने उस शो में बेबाकी से कहा कि 1989 में कालचक्र वीडियो मैग्जी़न के माध्यम से देश में पहली बार स्वतंत्र हिंदी टीवी पत्रकारिता की स्थापना करने के बावजूद, आज मेरा टीवी चैनल नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे पत्रकारिता करनी नहीं आती या चैनल खड़़ा करने का मौका नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि चैनल खड़ा करने के लिए बहुत धन चाहिए। जो बिना सम्पादकीय समझौते किये, संभव नहीं था। मैं अपनी पत्रकारिता की स्वतंत्रता खोकर चैनल मालिक नहीं बनना चाहता था। इसलिए ऐसे सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये। 



एनडीटीवी के कुछ एंकर बढ़-चढ़कर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ‘गोधरा कांड’ के बाद, जैसी रिपोर्टिंग उन्होंने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की, क्या वैसे ही तेवर से उन्होंने कभी कांग्रेस के खिलाफ भी अभियान चलाया ? जब मैंने हवाला कांड में लगभग हर बड़े दल के अनेकों बड़े नेताओं को चार्जशीट करवाया, तब वे सब चैनलों पर जाकर अपनी सफाई में तमाम झूठे तर्क और स्पष्टीकरण देने लगे। उस समय मैंने उन सब चैनलों के मालिकों और एंकरों को इन मंत्रियों और नेताओं से कुछ तथ्यात्मक प्रश्न पूछने को कहा तो किसी ने नहीं पूछे। क्योंकि वे सब इन राजनेताओं को निकल भागने का रास्ता दे रहे थे। ऐसा करने वालों में एनडीटीवी भी शामिल था। ये कैसी स्वतंत्र पत्रकारिता है? जब आप किसी खास राजनैतिक दल के पक्ष में खड़े होंगे, उसके नेताओं के घोटालों को छिपायेंगे या लोकलाज के डर से उन्हें दिखायेंगे तो पर दबाकर दिखायेंगे। ऐसे में जाहिरन वो दल अगर सत्ता में हैं, तो आपको और आपके चैनल को हर तरह से मदद देकर मालामाल कर देगा। पर जिसके विरूद्ध आप इकतरफा अभियान चलायेंगे, वो भी जब सत्ता में आयेगा, तो बदला लेने से चूकेगा नहीं। तब इसे आप पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला नहीं कह सकते।



सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई भी सरकार अपनी पर उतर आये और ये ठान ले कि उसे मीडियाकर्मियों के भ्रष्टाचार को उजागर करना है, तो क्या ये उसके लिए कोई मुश्किल काम होगा? क्योंकि काफी पत्रकारों की आर्थिक हैसियत पिछले दो दशकों में जिस अनुपात में बढ़ी है, वैसा केवल मेहनत के पैसे से होना संभव ही न था। जाहिर है कि बहुत कुछ ऐसा किया गया, जो अपराध या अनैतिकता की श्रेणी में आता है। पर उनके स्कूल के साथियों और गली-मौहल्ले के खिलाड़ी मित्रों को खूब पता होगा कि पत्रकार बनने से पहले उनकी माली हालत क्या थी और इतनी अकूत दौलत उनके पास कब से आई। ऐसे में अगर कभी कानून का फंदा उन्हें पकड़ ले तो वे इसेप्रेस की आजादी पर हमला’ कहकर शोर मचायेंगे। पर क्या इसे ‘प्रेस की आजादी पर हमला’ माना जा सकता है?



अगर हमारी पत्रकार बिरादरी इस बात का हिसाब जोड़े कि उसने नेताओं, अफसरों या व्यवसायिक घरानों की कितनी शराब पी, कितनी दावतें उड़ाई, कितने मुर्गे शहीद किये, उनसे कितने मंहगे उपहार लिए, तो इसका भी हिसाब चैकाने वाला होगा। प्रश्न है कि हमें उन लोगों का आतिथ्य स्वीकार ही क्यों करना चाहिए, जिनके आचरण पर निगेबानी करना हमारा धर्म है। मैं पत्रकारिता को कभी एक व्यवसायिक पेशा नहीं मानता, बल्कि समाज को जगाने का और उसके हक के लिए लड़ने का हथियार मानता रहा हूं। प्रलोभनों को स्वीकार कर हम अपनी पत्रकारिता से स्वयं ही समझौता कर लेते हैं। फिर हम प्रेस की आजादी पर सरकार का हमला कहकर शोर क्यों मचाते हैं



सत्ता के विरूद्ध अगर कोई संघर्ष कर रहा हो, तो उसे अपने दामन को साफ रखना होगा। तभी हमारी लड़ाई में नैतिक बल आयेगा। अन्यथा जहां हमारी नस कमजोर होगी, सत्ता उसे दबा देगी। पर ये बातें आज के दौर में खुलकर करना आत्मघाती होता है। मध्य युग के संत अब्दुल रहीम खानखाना कह गये हैं, ‘अब रहीम मुस्किल परी, बिगरे दोऊ काम। सांचे ते तौ जग नहीं, झूंठे मिले न राम’।। जो सच बोलूंगा, तो दुनिया मुझसे रूठेगी और झूंठ बोलूंगा तो भगवान रूठेंगे। फैसला मुझे करना है कि दुनिया को अपनाऊं या भगवान को। लोकतंत्र में प्रेस की आजादी पर सरकार का हमला एक निंदनीय कृत्य है। पर उसे प्रेस का हमला तभी माना जाना चाहिए जबकि हमले का शिकार मीडिया घराना वास्तव में निष्पक्ष सम्पादकीय नीति अपनाता हो और उसकी सफलता के पीछे कोई बड़ा अनैतिक कृत्य न छिपा हो।


Monday, January 16, 2017

डायरी रिश्वत का सबूत कैसे है

     कैसा इत्तफाक है कि आज से ठीक 21 वर्ष पहले 16 जनवरी 1996 को देश की राजनीति को पहली बार पूरी तरह झकझोर देने वाले हवाला कांड की बारिकियों को आज मुझे फिर प्रस्तुत करना पड़ रहा है। सहारा डायरियों के मामले में प्रशांत भूषण की बात सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी। न्यायालय का मत था कि केवल डायरी के आधार पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती। साथ ही न्यायालय ने ‘विनीत नारायण केस’ का भी हवाला देते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि बाद में सब आरोपी बरी हो जाऐं।

     मुझे सहारा डायरियों के विषय में कोई जानकारी नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किंतु हवाला केस का जिक्र जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उससे मैं असहमत हूं। जैन डायरी हवाला कांड में आरोपी नेता सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त नहीं हुए थे। बल्कि सी.बी.आई. की आपराधिक साजिश के कारण वे छूट गये। जिसमें मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की भूमिका भी संदेहास्पद रही। यह सारे तथ्य मेरी पुस्तक 'भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार’ में प्रमाणों के सहित दिये गये। इस पुस्तक को vineetnarain.net वेवसाईट पर निशुल्क पढ़ा जा सकता है।

     जहां तक जैन डायरियों की वैधता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इन डायरियों की अहमियत समझ कर ही दिसम्बर 1993 में इस मामले को जाँच के लिए स्वीकार किया था तथा सी.बी.आई. को इस मामले से जुड़े और तथ्यों का पता लगाने का आदेश दिया था।

     सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरी को एक सीलबंद लिफाफे में रखकर न्यायालय के पास जमा करने के आदेश दिए। आपराधिक मामले की किसी जाँच के दौरान छापे में बरामद दस्तावेजों को सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय में जमा कराने की यह पहली घटना थी। इतना ही नहीं, इन दस्तावेजों को रखने वाले लॉकरों की चाबियों की सुरक्षा की भी सर्वोच्च न्यायालय ने माकूल व्यवस्था की थी। जाहिर है कि इन डायरियों का हवाला केस के लिए भारी महत्त्व था। तो फिर ये सबूत कैसे नहीं हैं ?

     इस केस की सुनवाई के दौरान सी.बी.आई. की सीमाओं को महसूस करते हुए व इस डायरी की अहमियत समझ कर ही सुप्रीम कोर्ट ने हवाला केस की जाँच को पाँच वकीलों की एक निगरानी समिति को सौंपने का लगभग मन बना लिया था। पर भारत सरकार के वकील की पैरवी और जाँच एजेंसियों की तरफ से ईमानदारी से ठीक जाँच करने का आश्वासन मिलने के बाद सी.बी.आई. व अन्य एजेंसियों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच करने के आदेश दिए थे। इसी से सिद्ध होता है कि ये डायरियाँ कितनी महत्त्वपूर्ण हैं।

     ये डायरियाँ साधारण नहीं हैं। हिसाब-किताब रखने व नियमित रूप से लिखी जाने वाली ये डायरियाँ बाकायदा 'खाता पुस्तकें ' हैं। ये डायरियाँ जैन बंधुओं के यहाँ अचानक डाले गए छापे में मिली थीं। किसी ने साजिशन वहाँ नहीं रखी थीं। राजनेताओं से जैन बंधुओं के संपर्क जगजाहिर हैं। जैन बंधु जैसे लोगों से धन लेना राजनीतिक दायरों में कोई नई बात नहीं है। चूंकि इतने ताकतवर लोगों से जैन बंधुओं का व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए वे ख्वाब में भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनके यहाँ भी कभी सी.बी.आई. का छापा पड़ सकता है। इसलिए वे बेखौफ अपना कारोबार चला रहे थे कि अचानक आतंकवादियों के आर्थिक स्रोत ढ़ूढ़ते-ढ़ूंढ़ते सी.बी.आई. वाले उनके यहाँ आ धमके। जैन बंधुओं की किसी से दुश्मनी तो थी नहीं जो वे उसका नाम अपने खाते में दर्ज करते। जिससे उनका जैसा लेना-देना था, वैसी ही प्रविष्टियाँ इन खातों में दर्ज हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो चेक से किए गए भुगतान भी दर्ज हैं, जो इन डायरियों की वैधता को स्थापित करता है। फिर विभिन्न दलों के कोई दर्जन भर राजनेता स्वीकार कर चुके हैं कि उनके नाम के सामने जैन खातों में दर्ज रकम ठीक लिखी गई है। ये रकमें उन्हें वाकई जैन बंधुओं से मिली थीं। सुरेंद्र जैन भी 11 मार्च 1995 में दिए गए अपने विस्तृत लिखित बयान में यह बात स्वीकार कर चुके हैं। 

    कैसा विरोधाभास है कि पैसा देने वाला स्वीकार कर रहा है, पैसा लेने वाले स्वीकार कर रहे हैं, नकदी और विदेशी मुद्रा छापे में बरामद हो रही है, फिर भी इस पूरे अवैध लेन-देन का नंबर दो में हिसाब रखने वाली खाता पुस्तकों को भ्रष्टाचार के मुकदमों में नाकाफी सबूत बता कर मुकदमा खारिज कर दिया गया। टाडा, फेरा आदि के मुकदमे तो साजिशन कायम ही नहीं हुए ।

     इन खाता पुस्तकों में दर्ज बहुत-सी रकम तो 1989 व 1991 के आम चुनावों की पूर्व-संध्या को जैन बंधुओं ने बांटी थी। कौन-सा राजनीतिक दल है, जो अपनी आमदनी-खर्च का सही हिसाब रखता हो, इसलिए जो राजनेता इस कांड को अपने विरुद्ध षड्यंत्र बताते आए हैं, दरअसल तो उन्होंने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, क्योंकि अपने स्वार्थ में उन्होंने आतंकवाद को वित्तीय मदद मिलने की जाँच को ही दबवा दिया और आतंकवाद की जड़ तक पहुँचने का रास्ता बंद कर दिया।

    इसके अलावा, यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि उग्रवादियों को विदेशी स्तोत्रों से धन मिलने के मामले की जाँच के दौरान ही हवाला कारोबारी शंभूदयाल शर्मा ने जाँचकर्ताओं को बताया कि वह जैन बंधुओं से लेन-देन करता था। तभी जैन बंधुओं के यहाँ छापा पड़ा। पर क्या वजह है कि डायरियाँ बरामद होने के बाद जैन बंधुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सामान्य तौर पर यह बहुत स्वाभाविक बात थी, सी.बी.आई. को यह अधिकार किसने दिया कि वह शाहबुद्दीन गोरी और अशफाक हुसेन लोन को तो टाडा का अपराधी माने, किंतु जैन बंधुओं, उनसे पैसा पाने वाले राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को छोड़ दें? जबकि मुम्बई बम विस्फोट कांड में सी.बी.आई. ने बहुत-से लोगों को इससे कहीं कम सबूत के आधार पर ही टाडा में गिरफ्तार कर लिया था?

      यहाँ यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कश्मीर के आतंकवादियों को मदद पहुंचाने वाले, जिन दो नौजवानों अशफाक हुसेन लोन और शाहबुद्दीन गौरी को, लाखों रुपए के साथ 25 मार्च 1991 में पकड़ा गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट में सी.बी.आई. वालों ने साजिशन 3 मई 1991 को हुई जब्तियों व डायरियों का जिक्र नहीं किया, क्यों? जाहिर है कि ऐसा करके सी.बी.आई. को आगे भी जाँच करनी पड़ती, जिसमें देश के बड़े-बड़े नेताओं के यहाँ 1991 में ही छापे पड़ जाते और उनमें से बहुतों को जेल जाना पड़ता। ऐसी हिम्मत सी.बी.आई. में तब नहीं थी।

     कुल मिला कर बात साफ है कि जैन डायरियाँ कुछ मामलों में पूरा सबूत हैं और कुछ में आगे जाँच की जरूरत है। पर यह सरासर गलत है कि इस मामले में कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए नेता छूटते गए।

Monday, October 10, 2016

Only God can save the Civil Aviation Ministry


While the storm of scams confronting Jet Airways and Ministry of Civil Aviation had not subsided, a new tornado has gained traction. Earlier 131 pilots of Jet Airways were fiddling with the lives of passengers by flying planes without the requisite pilot proficiency check (PPC). The RTI filed by Kalchakra News Bureau led to this expose. These pilots were grounded and suspended with mere warning. This is not the lone matter in which the unholy nexus between the Ministry of Civil Aviation and its subordinate Directorate General Civil Aviation (DGCA) with that of private airlines has come to the fore. Whether it’s the integrity of pilot proficiency checks or the grant of licenses to fly, the entire spectrum is smeared with irregularities & profound aberrations. The senior officials of the ministry seem to be turning a blind eye and a deaf ear to this entire escapade. Any recommendation coming from the top bosses of the private airlines, is considered a dictum which has to be heeded by all means. It’s but obvious that nobody shall extend such out of turn favors without getting a bounty of personal gains.


The case of Ms. Parul Sachdev is quite striking to bring home the aforesaid state of affairs. Ms. Sachdev presented her educational credentials from a Board of Education which was not recognized by the Government. She passed off the Central Board of Secondary Education (CBSE) for Central Board of Higher Education (CBHE) to obtain the pilot’s license and went on to fly for years. This poses severe questions on the probity & process of scrutiny & validation of documents on part of the learned officials of the Ministry and its associated departments.


This matter too came to light as an eventual outcome of a RTI application filed by Kalchakra News Bureau seeking the PPC of pilots of private airlines. This forced the Ministry to conduct an audit of the licenses of the pilots of various airlines. This precipitated half-baked and incomplete action against Ms. Sachdev as well. Instead of getting her license revoked and getting a case of forgery filed under relevant section of IPC, Sh. R N Choubey, the current Civil Aviation Secretary in his order dated September 16th, 2016 mandated for a suspension for 2 years instead of 5 years as prescribed under rule 39(1) of the Civil Aviation Rules 1937. He went on to suggest that Ms. Sachdev can get her papers in proper shape in these 2 years of suspension.  


What a mockery of the entire set of the laid down procedures of probity? When you can’t establish even your basic qualifications, how can you be issued a license in the first place? How can your certificates issued from non-recognized bodies be accepted as bonafides? If not, isn’t the revocation of the license issued, the best course of natural justice.


You may recall the Mangalore tragedy whereby the plane went off the airstrip while landing. Why did that accident happened at all? If you pay heed to the pilots, they would say that landing at Mangalore is no mean task. It requires precision of the highest order which only an alert & duly energised pilot can manage. This is the very reason that pilots under a state of exhaustion and fatigue are not allowed to fly. But it seems that for Jet Airways, complying with this rule has not much value as well. As per DGCA rules, every pilot has to undergo a compulsory rest of 12 hours before undertaking a flight where the time zone difference between the departure and destination is less than 3 hours (as is the case with Hong Kong).


A senior pilot as well as an examiner of Jet Airways Manoj Mahna set out a distinctive record of flouting the aforesaid rule on September 3rd, 2015. He flew as an additional crew member on the 8 am flight from Mumbai - Delhi, attended a number of meetings and returned back to Mumbai from Delhi by the 5 pm flight in the same fashion as an additional crew member. On the night of the same day he took off the late night 1.20 am flight from Mumbai to Hong Kong as a captain which landed at 9.40 am (IST) at Hong Kong. This was a gross violation of DGCA rules of undertaking adequate rest before taking off a commercial flight.


When Kalchakra News Bureau took up this case, every official worth his credence found Captain Mahna guilty and recommended for the most severe of the action. It’s not that Captain Mahna broke the rule book for the first time. He was found guilty of the same offence in 2006 as well.


Section 7 of the Civil Aviation Rules and the Indian Aircraft Act, 1934 call for a punishment of 2 years and a fine of Rs. 10 lakhs for this gross violation. Nonetheless, the Ministry of Civil Aviation in its order dated March 1st 2016 extended a suspension of only 1 year instead of 2 which was later on reduced to a mere 6 months complying with injunctions issued from Jet Airways, which is known to run the writ at this important ministry.


In yet another case of murky nexus of Ministry of Civil Aviation officials with private interests is that of the GVK group which operates a major airport in the country. The existing Secretary of the Ministry has went out of the way to give a clearance to the GVK group which has serious implications to national security. Whether it’s a private airlines or a private airport operator, it’s senior officials need to undergo a mandatory security clearance from the Home Ministry.


For instance, when Kalchakra News Bureau exposed the non-compliance of security clearance of Captain Hamid Ali, Jet Airways had to remove Captain Ali from the post of its CEO/COO at once. This flouting of security clearance from Home Ministry is going on in the case GVK Group’s Board of Directors as well. The Ministry of Civil Aviation is overlooking the same and is extending out of the way benefits to the group.


Why is it that the current Civil Aviation Secretary Sh. R N Choubey is flouting all laid down norms and protocols to extend out of the way benefits to private airlines or other private operators in the domain of Civil Aviation?


At a time when air travel has expanded by multitudes, the responsibility of the Ministry of Civil Aviation has increased all the more. Instead of flouting the well thought out norms of safety & security, the Ministry needs to implement them in letter and spirit. The passengers would otherwise be left out with no option but to travel with faith in the Lord alone.

Monday, December 28, 2015

प्रधानमंत्री, आडवाणीजी और हवाला कांड

 पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरूण जेटली से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया कि जेटली भी उसी तरह इन आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे आडवाणीजी हवाला कांड में मुक्त हो गए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आडवाणी जी को कांग्रेसियों ने हवाला कांड में फंसाया था। शायद प्रधानमंत्रीजी को ब्रिफिंग देने वालों ने ठीक तथ्य नहीं बताए, वरना वे ऐसा न कहते। यह इतफाक है कि 16 जनवरी, 1996 को भारत के इतिहास में पहली बार दर्जनों केंद्रीय मंत्री (कांग्रेस), विपक्ष के नेता (भाजपा, जनता दल आदि) व आला अफसर जैन हवाला कांड में सीबीआई द्वारा आरोपित हुए थे और उन्हें अपने पदों से इस्तीफे देने पड़े थे। अगले 2 हफ्तों में इस ऐतिहासिक घटना को पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे।

इस दौरान भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार घटने की बजाय कई गुना बढ़ा है। इसलिए 16 जनवरी, 2016 को पूरे देश में यह चिंतन होना चाहिए कि आखिर सीबीआई व अदालतों के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है ? रही बात आडवाणी जी के आरोपमुक्त होने की, तो उन्हें किन हालातों में आरोपमुक्त किया गया, यह बात उस समय से ऐसे मामलों पर निगाह रखने वाले राजनेता, पत्रकार, वकील और अधिकारी सब जानते हैं। नई पीढ़ी के लिए भी इसे जानना मुश्किल नहीं है। www.vineetnarain.net बेवसाइट पर जाकर मेरी हिंदी पुस्तक ‘भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार’ पढ़ी जा सकती है। जिसमें इस कांड को लेकर सर्वोच्च न्यायपालिका तक के अनैतिक आचरण का सप्रमाण खुलासा किया गया है। फिर भी कुछ बिंदु यहां याद दिलाना उचित रहेगा। हवाला कांड को अपनी कालचक्र वीडियो मैग्जीन के माध्यम से (उन दिनों निजी टीवी चैनल नहीं थे) उजागर करने का जोखिम 1993 में मैंने ही उठाया था और पूरी व्यवस्था के विरूद्ध अकेले शंखनाद कर किया था। इसमें सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल आरोपित हुए थे, तो फिर ये कांग्रेस का षडयंत्र कैसे हो सकता है ?

 आडवाणीजी उन दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। अगर यह षडयंत्र था, तो उन्होंने 1993 से 1996 के बीच (जब यह केस चलता रहा) लोकसभा में इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई ? इससे पहले बोफोर्स को लेकर तो वे बहुत आक्रामक रहे थे। हवाला कांड तो कश्मीर के हिजबुल मुजाहिद्दीन नामक आतंकवादी संगठन के दुबई और लंदन से आने वाले अवैध धन के हवाला कारोबार से जुड़ा मामला था। फिर आडवाणीजी ने देशद्रोह के इस कांड की ईमानदारी से जांच करवाने की मांग कभी क्यों नहीं की ? 1997 और 1999 में मैंने सार्वजनिक रूप से दो प्रश्नावलियां जारी की थीं, जिन्हें उक्त पुस्तक में भी पढ़ा जा सकता है। इन प्रश्नावलियों में मैंने आडवाणीजी से देशद्रोह के इस कांड पर खतरनाक चुप्पी साधने की वजह पूछी थी। जिनका उत्तर उन्होंने आजतक नहीं दिया। यह बात दूसरी है कि उन्हीं के सहयोगी और हवाला कांड में आरोपित हुए दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने खुलकर स्वीकार किया था कि यह पैसा उन्होंने और आडवाणीजी ने सुरेंद्र जैन से चुनावों के लिए लिया। आज की चुनावी व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर आप मोटा पैसा नहीं खर्च कर सकते तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आडवाणीजी भी यह बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेते, तो उनको इतना सबकुछ न झेलना पड़ता। दूसरी तरफ देवीलाल, शरद यादव और राजेश पाइलट ने सार्वजनिक रूप से यह मान लिया था कि उनके नाम के आगे जैन बंधुओं के खातों में जो रकम लिखी है, वह सही है और उन्होंने जैन बंधुओं से यह ली थी। इस तरह जैन डायरी (अवैध खाते) की विश्वसनीयता भी स्थापित हो जाती है, क्योंकि उसमें वही दर्ज है, जो वास्तव में लेन-देन हुआ।

 इस केस का एक रोचक पहलु और भी है। जरा-जरा सी बात पर संसद को हफ्तों न चलने देने वाले सांसद हर घोटाले पर जमकर शोर मचाते रहे हैं। पर, हवाला कांड को लेकर किसी भी दल ने आजतक कोई आंदोलन नहीं चलाया और न ही संसद में हंगामा किया। क्योंकि जब हर बड़े दल के नेता इस कांड में शामिल हैं, तो कौन किसके खिलाफ शोर मचाता ? इसलिए हवाला कांड आजतक उजागर हुए सभी घोटालों से अलग और बड़ा है। क्योंकि इसमें देश के महत्वपूर्ण राजनेता शामिल रहे हैं।

 इस केस का एक और रोचक पहलु यह है कि 1993 में जब मैंने इस मामले को लेकर सीबीआई की निष्क्रियता के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, तब मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने इसी जैन डायरी की महत्ता बताते हुए कहा था कि, ‘ये इतने बड़े सुबूत हैं कि अगर इसके बावजूद हम आरोपियों को सजा न दे पाएं, तो हमें देश की अदालतें बंद कर देनी चाहिए।’ पर जब 1996 में जस्टिस जेएस वर्मा को आरोपियों द्वारा प्रभावित कर लिया गया, तो वही अदालत कहने लगी कि इस केस में कोई सुबूत ही नहीं है। क्योंकि जस्टिस वर्मा के जैन बंधुओं से मुकदमे के दौरान हुए मेलजोल का भी खुलासा मैंने 1997 में किया था और जस्टिम वर्मा को यह मानना पड़ा कि मेरे आरोप सही थे और वे उस व्यक्ति से मिलते रहे थे। 

 कुल मिलाकर यह मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ा है, फिर भी इसकी आजतक जांच नहीं हुई। आज भी हर नेता इसका नाम लेने से बचता है। इसी से इसकी महत्ता सिद्ध होती है। उपरोक्त तथ्यों को जानने के बाद और मेरी पुस्तक आॅनलाइन पढ़ने के बाद आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि आडवाणजी न तो किसी षडयंत्र में फंसाए गए थे और न ही उनको नैतिक रूप से आरोपमुक्त किया गया था। आशा है कि प्रधानमंत्रीजी अपनी भूल सुधार करेंगे। इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के विरूद्ध युद्ध लड़ने की शपथ लेकर इस पद पर आरूढ़ हुए मोदीजी से देश की अपेक्षा है कि जैन हवाला कांड की ईमानदार जांच के आदेश दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। आपराधिक मामलों में जब तक केस पूरी तरह बंद न हो जाए, दोबारा खोला जा सकता है। जैन हवाला केस आजतक ईमानदार जांच का इंतजार कर रहा है।
 

Monday, October 19, 2015

जेट एयरवेज़ कर रहा है यात्रियों से धोखा और मुल्क से गद्दारी

    पिछले वर्ष सारे देश के मीडिया में खबर छपी और दिखाई गई कि जेट एयरवेज़ को अपने 131 पायलेट घर बैठाने पड़े। क्योंकि ये पायलेट ‘प्रोफिशियेसी टेस्ट’ पास किए बिना हवाई जहाज उड़ा रहे थे। इस तरह जेट के मालिक नरेश गोयल देश-विदेश के करोड़ों यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। हमारे कालचक्र समाचार ब्यूरो ;नई दिल्लीद्ध ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसका उल्लेख कई टीवी चैनलों ने किया। यह तो केवल एक ट्रेलर मात्र है। जेट एयरवेज़ पहले दिन से यात्रियों के साथ धोखाधड़ी और देश के साथ गद्दारी कर रही है। जिसके दर्जनों प्रमाण लिखित शिकायत करके इस लेख के लेखक पत्रकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई में दाखिल कर दिए हैं और उन पर उच्च स्तरीय पड़ताल जारी है। जिनका खुलासा आने वाले समय में किया जाएगा।

फिलहाल, यह जानना जरूरी है कि इतने सारे पायलेट बिना काबिलियत के कैसे जेट एयरवेज़ के हवाई जहाज उड़ाते रहे और हमारी आपकी जिंदगी के खिलवाड़ करते रहे। हवाई सेवाओं को नियंत्रित करने वाला सरकारी उपक्रम डी.जी.सी.ए. (नागर विमानन महानिदेशालय) क्या करता रहा, जो उसने इतनी बड़ी धोखाधड़ी को रोका नहीं। जाहिर है कि इस मामले में ऊपर से नीचे तक बहुत से लोगों की जेबें गर्म हुई हैं। इस घोटाले में भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय भी कम दोषी नहीं है। उसके सचिव हों या मंत्री, बिना उनकी मिलीभगत के नरेश गोयल की जुर्रत नहीं थी कि देश के साथ एक के बाद एक धोखाधड़ी करता चला जाता। उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज़ में अनेक उच्च पदों पर डी.जी.सी.ए. और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बेटे, बेटी और दामाद बिना योग्यता के मोटे वेतन लेकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इन विभागों के आला अधिकारियों के रिश्वत लेने का यह तो एक छोटा-सा प्रमाण है।

डी.जी.सी.ए. और जेट एयरवेज़ की मिलीभगत का एक और उदाहरण कैप्टन हामिद अली है, जो 8 साल तक जेट एयरवेज़ का सीओओ रहा। जबकि भारत सरकार के नागर विमानन अपेक्षा कानून के तहत (सी.ए.आर. सीरीज पार्ट-2 सैक्शन-3) किसी भी एयरलाइनस का अध्यक्ष या सीईओ तभी नियुक्त हो सकता है, जब उसकी सुरक्षा जांच भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरी कर ली जाय और उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया जाय। अगर ऐसा व्यक्ति विदेशी नागरिक है, तो न सिर्फ सीईओ, बल्कि सीएफओ या सीओओ पदों पर भी नियुक्ति किए जाने से पहले ऐसे विदेशी नागरिक की सुरक्षा जांच नागर विमानन मंत्रालय को भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से भी करवानी होती है। पर देखिए, देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि कैप्टन हामिद अली को बिना सुरक्षा जांच के नरेश गोयल ने जेट एयरवेज़ का सीओओ बनाया। यह जानते हुए कि वह बहरीन का निवासी है और इस नाते उसकी सुरक्षा जांच करवाना कानून के अनुसार अति आवश्यक था। क्या डी.जी.सी.ए. और नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक व सचिव और भारत के इस दौरान अब तक रहे उड्डयन मंत्री आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे, जो देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होने दिया गया और कोई कार्यवाही जेट एयरवेज़ के खिलाफ आज तक नहीं हुई। जिसने देश के नियमों और कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाईं।

ये खुलासा तो अभी हाल ही में तब हुआ, जब 31 अगस्त, 2015 को कालचक्र समाचार ब्यूरो के ही प्रबंधकीय संपादक रजनीश कपूर की आरटीआई पर नागरिक विमानन मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। इस आरटीआई के दाखिल होते ही नरेश गोयल के होश उड़ गए और उसने रातों-रात कैप्टन हामिद अली को सीओओ के पद से हटाकर जेट एयरवेज़ का सलाहकार नियुक्त कर लिया। पर, क्या इससे वो सारे सुबूत मिट जाएंगे, जो 8 साल में कैप्टन हामिद अली ने अवैध रूप से जेट एयरवेज़ के सीओओ रहते हुए छोड़े हैं। जब मामला विदेशी नागरिक का हो, देश के सुरक्षा कानून का हो और नागरिक विमानन मंत्रालय का हो, तो क्या इस संभावना से इंकार किया जा सकता है कि कोई देशद्रोही व्यक्ति, अन्डरवर्लड या आतंकवाद से जुड़ा व्यक्ति जान-बूझकर नियमों की धज्जियां उड़ाकर इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया जाए और देश की संसद और मीडिया को कानों-कान खबर भी न लगे। देश की सुरक्षा के मामले में यह बहुत खतरनाक अपराध हुआ है। जिसकी जवाबदेही न सिर्फ नरेश गोयल की है, बल्कि नागरिक विमानन मंत्रालय के मंत्री, सचिव व डी.जी.सी.ए. के महानिदेशक की भी पूरी है।

    दरअसल, जेट एयरवेज़ के मालिक नरेश गोयल के भ्रष्टाचार का जाल इतनी दूर-दूर तक फैला हुआ है कि इस देश के अनेकों महत्वपूर्ण राजनेता और अफसर उसके शिकंजे में फंसे हैं। इसीलिए तो जेट एयरवेज़ के बड़े अधिकारी बेखौफ होकर ये कहते हैं कि कालचक्र समाचार ब्यूरो की क्या औकात, जो हमारी एयरलाइंस को कठघरे में खड़ा कर सके। नरेश गोयल के प्रभाव का एक और प्रमाण भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, जो जेट एयरवेज़ से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को जान-बूझकर दबाए बैठा है। इस लेख के माध्यम से मैं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रजनीश कपूर की आरटीआई पर गृह मंत्रालय लगातार हामिद अली की सुरक्षा जांच के मामले में साफ जवाब देने से बचता रहा है और इसे ‘संवेदनशील’ मामला बताकर टालता रहा है। अब ये याचिका भारत के केंद्रीय सूचना आयुक्त विजय शर्मा के सम्मुख है। जिस पर उन्हें जल्दी ही फैसला लेना है। पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। 8 साल पहले की सुरक्षा जांच का अनापत्ति प्रमाण पत्र अब 2015 में तो तैयार किया नहीं जा सकता।

    कालचक्र समाचार ब्यूरो का अपना टीवी चैनल या अखबार भले ही न हो, लेकिन 1996 में देश के दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के नेताओं और आला अफसरों को जैन हवाला कांड में चार्जशीट करवाने और पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का काम भारत के इतिहास में पहली बार कालचक्र समाचार ब्यूरो ने ही किया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों के अनेकों घोटाले उजागर करने की हिम्मत भी इसी ब्यूरो के संपादक, इस लेख के लेखक ने दिखाई थी। जुलाई, 2008 में स्टेट ट्रेडिंग कॉपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद पंडालाई के सैकड़ों करोड़ के घोटाले को उजागर कर केंद्रीय सतर्कता आयोग से कार्यवाही करवा कर उसकी नौकरी भी कालचक्र समाचार ब्यूरो ने ही ली थी। ऐसे तमाम बड़े मामले हैं, जहां कालचक्र के बारे में मध्ययुगीन कवि बिहारी जी का ये दोहा चरितार्थ होता है कि कालचक्र के तीर “देखन में छोटे लगे और घाव करै गंभीर”।

अभी तो शुरूआत है, जेट एयरवेज़ के हजारों करोड़ के घोटाले और दूसरे कई संगीन अपराध कालचक्र सीबीआई के निदेशक और भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त को सौंप चुका है और देखना है कि सीबीआई और सीवीसी कितनी ईमानदारी और कितनी तत्परता से इस मामले की जांच करते हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। 1993 में जब हमने देश के 115 सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ हवाला कांड का खुलासा किया था, तब न तो प्राइवेट टीवी चैनल थे, न इंटरनेट, न सैलफोन, न एसएमएस और न सोशल मीडिया। उस मुश्किल परिस्थिति में भी हमने हिम्मत नहीं हारी और 1996 में देश में इतिहास रचा। अब तो संचार क्रांति का युग है, इसीलिए लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं। पर ये नैतिक दायित्व तो सीवीसी और सीबीआई का है कि वे देश की सुरक्षा और जनता के हित में सब आरोपों की निर्भीकता और निष्पक्षता से जांच करें। हमने तो अपना काम कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे।