आखिर चारों को फाँसी की सजा हो गयी। इस वीभत्स और भयानक हत्याकांड में अदालत को फैसला करने में सिर्फ नौ महीने लगे। इस कांड पर समाज की प्रतिक्रिया अपूर्व थी। यही कारण रहा कि अदालत को तेजी से न्याय करना पड़ा। वैसे मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। अगर समाज और मीडिया के बीच जुगलबंदी को देखें तो कह सकते है कि इस सामाजिक प्रतिक्रिया के पीछे मीडिया की ही भूमिका हमें ज्यादा दिखती है। वरना ऐसे हत्याकांडों और इससे भी ज्यादा अमानवीय और भयानक घटनाओं पर मीडिया अकसर इतनी तत्परता नहीं दिखा पाता। मसलन धर्म, जाति और नस्लभेद में होने वाली घटनाओं की तीव्रता इस हत्याकांड से कहीं ज्यादा होती है। बस फर्क यह है कि वे घटनाएं बहुत सारे नकाब ओढ़े होती हैं। खैर अभी चर्चा चार लड़कांे को फाँसी की है।
इस रेप और हत्याकांड में मीडिया के कारण सजा को लेकर बड़ी उत्सुकता बनायी गयी। जरा बारीकी से देखें तो अदालत पर समाज के दबाव को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फाँसी की सजा के बाद अब समाज में, खास तौर पर प्रबुद्ध समाज में और प्रबुद्ध समाज के विशेषज्ञ वर्ग में चर्चा शुरू हो गयी है और हो भी क्यों न। क्योंकि किसी भी अपराध के लिए सजा की मात्रा या प्रकार बहुत सोच-समझकर तय की जाती हैं। उनके मुताबिक ऐसे मामले में अधितम सजा यही हो सकती थी और उसके हिसाब से समाज ने उसी का दबाव बनाया और अदालत ने तेजी से काम करके जल्दी न्याय कर दिया। इस फैसले के बाद अब विश्लेषण की जरूरत पड़ रही है। क्या समाज से हत्या और बलात्कार खत्म करने में इस सजा के बाद मदद मिलेगी ?
अपराध शास्त्री सुधीर जैन का कहना है कि अपराध शास्त्र की पढ़ाई में दण्ड के उद्देश्यों की कई व्यवस्थाएं हैं। पिछले 200 सालों में इसी पर विचार हुआ है और अलग-अलग राजनैतिक प्रणालियों में उनके मुताबिक दण्डशास्त्र विकसित हुआ है। हमारी प्रणाली लोकतंत्र है। साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्त होकर हमारा लोकतंत्र बना है। अग्रेजों की दण्ड व्यवस्था के तीन उद्देश्य थे। प्रतिशोध, प्रतिरोध और प्रायश्चित। आजादी के बाद हमने इसमें दो उद्देश्य और जोडे़, सुधार और पुर्नवास। सुधार और पुर्नवास जैसे उददेश्यों पर भी समीक्षा होती रहती है। इसे लेकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता काम भी करते रहते हैं और समाज में उनकी प्रशंसा भी होती रहती है। कहने की गर्ज यह है कि साम्राज्यवादियों की दण्ड व्यवस्था सिर्फ दण्डात्मक थी और हमारी व्यवस्था दण्ड और अपराधियों के उपाचार यानि दोंनों को मिलाकर दंडोपचारात्मक बनी है। ऐसे में अपराधियों को दण्ड दिया जाए या उनका सुधार किया जाए इसके बीच द्धन्द की स्थिति बनती है। कहीं ऐसा न हो जब यह वीभत्स और भयानक हत्याकांड समाज की स्मृति में धंुधला पड़ जाए, तब हम कुछ और बातें करने लग जाए। होने को तो यह भी हो सकता है कि हत्या और बलात्कार के लंबित पड़े दर्जनों मामलों में हम फाँसी देने में ही हिचक जाएं। यह सोचकर कि लोकतंत्र में इतने सारे अपराधियों को फाँसी देने से भारत की दुनिया में क्या छवि बनेगी?
यानि फाँसी या उससे भी कड़ी किसी काल्पनिक सजा से भी हम समस्या के समाधान की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अगर सोचते हैं तो यही सोच पाते हैं कि अपराधों पर नियंत्रण दण्ड से उतना नहीं हो सकता,जितनी उम्मीद हम अपराध निरोध की कोशिशों से करना चाहते हैं। मौजूदा मामले में भी यही लगता है कि हमने बलात्कारी से प्रतिशोध या बदला तो ले लिया। लेकिन इससे प्रतिरोध सुनिश्चित नहीं होता। प्रतिरोध भी दो प्रकार का होता है। विशिष्ट और सामान्य (सार्वभौमिक)। इसकी व्याख्या यह है कि हमने उस अपराधी को तो समाप्त कर दिया। यानि उसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अपराधों से हम मुक्त हो गए, यह विशिष्ट प्रतिरोध था। लेकिन उसे फाँसी पर चढ़ाकर दूसरे ऐसे और लोग ऐसा कांड करने से बचेंगे, यह सुनिश्चत नहीं होता। इसका इतिहास गवाह है कि जिन अपराधों में फाँसी दी गयी, वे अपराध रुके नहीं। आंकड़े तो यह भी बताते है कि तमाम कानूनों को लागू किए जाने के बावजूद समाज में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ ही रही है। यानि जरूरत ऐसे उपायों की है कि जहां ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम अपराधिक प्रवृत्तियों को विकसित होने से रोक सकें। बस मुश्किल यही है कि इसके लिए काम कानूनी नहीं, सामाजिक स्तर पर ही हो सकता है। जो जरा मेहनत का काम है। इसलिए शायद सामाजिक कार्यकर्ता भी कानून व्यवस्था, न्यायायिक सुधार, पुलिस सुधार और कड़े कानूनों जैसी मांगों को उठाना अपने लिए ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हम अपराधों के त्वरित समाधान की बजाए अपराधों के कारणों पर विचार करना शुरू करें, फिर समाधान ढूँढें। तभी समाज में अमन कायम होगा। उस दृष्टि से इन चारों की फाँसी से भी बलात्कारों के रुकने की संभावना दिखाई नहीं देती।