Monday, March 11, 2013

भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा जजों की नियुक्ति में

न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की कोशिश में दो दशक पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के आधार पर सरकार से न्यायधीशों को नियुक्त करने का अधिकार छींन लिया था। तब इसे एक क्रान्तिकारी कदम माना गया था। पर आज अगर पीछे मुडकर देखें तो यह साफ हो जायेगा कि न्यायपालिका ने अपने इस अधिकार का सदुपयोग नहीं किया। इस व्यवस्था के दौरान देश के उच्च न्यायालयों में नियुक्त हुए न्यायधीशों की अगर पृष्ठभूमि की पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि ज्यादातर किसी न्यायधीश के परिवारजन है या किसी बड़े वकील के। इसमे न तो योग्यता का ध्यान रखा जाता है और न ही अनुभव  का। इस कदर भाई-भतीजावाद चलता है कि पूरे देश के वकीलों में इस व्यवस्था के खिलाफ भारी आक्रोश है। एक आईएएस अधिकारी को भारत सरकार मे सचिव बनने के लिए 58 साल पूरे होने का इंतजार करना पड़ता है। जबकि उच्च न्यायालय में अपने सपूतो को जज बनाकर न्यायपालिका 40-42 साल की उम्र में ही उन्हें  भारत सरकार के सचिव के समकक्ष खड़ा कर देती है। ताकत, जलवा और राजकीय अतिथि होने का लाभ अलग से मिलता है।
 
सोचा यह गया था कि इस व्यवस्था से न्यायपालिका के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और ईमानदारी आयेगी। पर न्यायपालिका की जो छवि पिछले दो दशक में बनी है वो देश में किसी से छिपी नहीं है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के कई मुख्य न्यायाधीश यह बात खुलेआम कह चुके है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में सरकार का यह मानना कि न्यायधीशों की नियुक्ति की इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, उचित लगता है। देश के कानून मंत्री अश्विनी कुमार के अनुसार सरकार जो व्यवस्था अब बनाने जा रही है उसमे न्यायधीशों के चयन के लिए जो समिति बनेगी उसमे भारत के मुख्य न्यायधीश के अलावा कानूनमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रपति के मनोनीत न्यायविद् रहेगें। नामों का प्रस्ताव पहले की तरह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ही करेगें। पर यहां भी एक पेंच है। प्राय: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश दूसरे राज्यों से आते है और बहुत कम समय के लिए उच्च न्यायालय में रहते हैं। या तो उनके तबादले हो जाते हैं या पदोन्नति होकर वे सर्वोच्च न्यायालय चले जाते हैं । ऐसे में इतने अल्प समय में वे कैसे यह तय कर पाते हैं कि उनके उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाला कौन वकील न्यायधीश बनने के योग्य है ? होता यही है कि नातेदार, चाटुकार या सिफारिशी का ही नाम आगे भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के  मुख्य न्यायधीश अगर दक्षिण भारतीय मूल के थे तो उन्होने अपने इलाके के वकीलों के नाम प्रस्तावित कर दिये।
 
केवल न्यायपालिका के एकाधिकार से न्यायधीशों की नियुक्ति की परंपरा ज्यादातर देशों में नहीं है। वहां वही व्यवस्था है जिसमें नियुक्ति पर सरकार का अधिकार रहता है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था में खामियां नही है। पाठकों को याद होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश के चुनाव सम्बन्धी विवाद वाली याचिका पर फ्लोरिडा के न्यायधीशों ने जो निर्णय दिया उस पर उगंलिया उठीं थीं। क्योंकि ये न्यायधीश रिपब्लिकन  पार्टी की सरकार द्धारा नियुक्त थे । इसी कमी को दूर करने के लिए अब प्रस्तावित व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को भी अहम स्थान दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस व्यवस्था से न्यायधीशों की नियुक्ति में हो रही धांधली कम होगी। फिर भी ऐसा मानना नादानी होगा कि इस व्यवस्था से क्रान्तिकारी सुधार आ जायेगा। अभी कुछ वर्ष पहलें की बात है कि भारत के एक पूर्व न्यायधीश के कई घोटाले उजागर हुए थे पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी को राजी कर उस पूर्व मुख्य न्यायधीश को भारत के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। ऐसा भविष्य में नही होगा इसकी क्या गारंटी है ? पर ऐसे अपवाद रोज नही हुआ करते। अब जनता और मीडिया काफी जागरूक है। इसलिए ऐसे मामलों में शोर अवश्य मचेगा। उधर अपने अधिकार छिन जाने के बाद न्यायपालिका भी खामोश नही बैठेगी। मौका मिलते ही ऐसी नियुक्तियों  पर दखलंदाजी जरूर करेगी।
 
चाणक्य पण्डित ने कहा है कि व्यवस्था चाहे कोई भी बना ली जाये, तभी कामयाब होती है जब उसे चलाने वालों की मंशा साफ हो। अगर नई व्यवस्था में हर सदस्य यह तय कर ले कि न्यायपालिका के गिरते स्तर को सुधारनें की उसकी नैतिक जिम्मेदारी है तो फिर सही लोगों का चुनाव होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों मे नई व्यवस्था न्यायधीशों की नियुक्ति में क्या बदलाव लाती है।

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