भारत के आयकर विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया की सीएसआर (निगमित सामाजिक दायित्व) के नाम पर बरसों से इस देश में बड़े घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने मेरे सहयोगी रजनीश कपूर से पूछा कि आपने ब्रज में इतने सारे जीर्णोद्धार के, इतने प्रभावशाली तरीक़े से कार्य किए हैं, इसमें अब तक कितने करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं? रजनीश ने कहा कि 18 वर्षों में लगभग 23 करोड़ रुपए। यह सुनकर वे अधिकारी उछल पड़े और बोले, “इतना सारा काम केवल 23 करोड़ में”। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तब बोले कि मेरे पास ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की एक लम्बी सूची है जिनका सालाना बजट कई सौ करोड़ रुपए से लेकर हज़ार करोड़ रुपय तक है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर एनजीओ ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन पर दिखाने को कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। ये सारा गोलमाल देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ऐसा फ़र्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम कसी जाए।
यह क्रम जैसा यूपीए सरकार में चल रहा था वैसा ही आज भी चल रहा है। जो एनजीओ निष्ठा से, समर्पण से, पारदर्शिता से और गंभीरता से अपने उद्देश्यों के लिए रात दिन ज़मीनी स्तर पर ठोस काम करतीं हैं उन्हें सीएसआर का अनुदान लेने में चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। तब जा कर उन्हें चूरन चटनी की मात्रा में अनुदान मिलता हैं। पर जो एनजीओ अनुदान के पैसे पर गुलछर्रे उड़ती है और ज़मीन पर फ़र्जीवाड़ा करती है उन्हें करोड़ों रुपए के अनुदान बिना प्रयास के मिल जाते हैं। इनसे कोई नहीं पूछता की तुमने इतने पैसे का क्या किया? इसकी अगर आज ईमानदारी से जाँच हो जाए तो सब घोटाला सामने आ जाएगा। सीएसआर फंड को खर्च करने का तरीक़ा बड़ा व्यवस्थित है। हर कम्पनी में, चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक - सीएसआर का काम देखने के लिए एक अलग विभाग होता है। जिसके अधिकारियों का यह दायित्व होता है की वे किसी एनजीओ से आनेवाले प्रस्तावों का, उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता का गम्भीरता से मूल्यांकन करें। यदि वे संतुष्ट हो तभी अनुदान स्वीकृत करें। अनुदान देने के बाद उस एनजीओ के काम पर तब तक निगरानी करें जब तक कि वह अपना उद्देश्य पूरा ना कर ले। 25 लाख तक के अनुदान के मामलों में प्रायः यह सावधानी बरती जाती है। पर जो बड़ी मात्रा में मोटे अनुदान दिए जाते हैं, उसमें प्रस्ताव की गुणवत्ता का मूल्यांकन गौण हो जाता है क्योंकि उनकी स्वीकृति के निर्देश मंत्री, मंत्रालय के उच्च अधिकारी या प्रतिष्ठान के अध्यक्ष से सीधे आते हैं और मूल्यांकन की कार्यवाही तो महज़ ख़ानापूर्ति होती हैं।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सीएसआर के लिए एक सलाहकार समिति बनाने का भी प्रावधान होता है, जिसमें नियमानुसार ऐसे अनुभवी और योग्य सदस्य मनोनीत किए जाने चाहिए जिनका सामाजिक सेवा कार्यों का गहरा अनुभव हो। पर अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता या उनसे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता इन समितियों में नामित कर दिए जाते रहे हैं और आज भी किए जाते हैं। इनका उद्देश्य ईमानदारी से समाज सेवा करना नहीं बल्कि अपने चहेतों की स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान दिलवाकर अपना उल्लू सीधा करना होता है। यही कारण है कि सी एस आर का बजट तो बहुत खर्च होता है पर उसकी तुलना में ज़मीन पर काम बहुत कम दिखाई देता है।
जब राजनेताओं से इस विषय पर बात करो तो उनका कहना होता है कि हमारे कार्यकर्ता बरसों हमारे पीछे झंडा लेकर दौड़ते हैं। इस उम्मीद में कि जब हम सत्ता में आएँगे तो उन्हें कुछ आर्थिक लाभ होगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इन कार्यकर्ताओं को ऐसी कम्पनियों में पद देकर उपकृत करें। ये तर्क राजनैतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है पर समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि आम आदमी को लक्ष्य करके उसका दुःख दर्द दूर करने के लिए तमाम योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पर उनका एक अंश ही उस आम आदमी तक पहुँचता है। बाक़ी रास्ते में ही सोख लिया जाता है। सीएसआर की भी यही कहानी है। जब सारे कुएँ में ही भांग पड़ी हो वहाँ कुछ समझौता करके चलना पड़ेगा। भारत सरकार को चाहिए कि सीएसआर फंड का एक हिस्सा, जो एक तिहाई भी हो सकता है, ‘सामाजिक जागरूकता’ जैसे मद में खर्च करने के लिए निर्धारित कर दे। इस मद में जो आवंटन हो वो राजनैतिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। पर बाक़ी का 70 फ़ीसदी किसे और किस काम के लिए दिया जाता है इस पर सख़्त नियम बनें और निजी और सार्वजनिक कम्पनियों को पारदर्शिता के साथ इन नियमों का पालन करने की बाध्यता कर दी जाए। इससे ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और समाज सेवा के नाम पर खर्च किये जा रहे धन का सदुपयोग होगा।
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