Monday, December 28, 2020

स्वस्थ जीने के लिए मिलावट से बचें


कभी जहां भारत में दूध-दही की नदियां बहा करती थीं, अब वहां हर चीज में मिलावट का आलम है। यहां तक कि दूध भी इससे अछूता नहीं रहा है। थोड़े से लाभ के लिए लोग सेहत के नाम पर बेहद नुकसानदेह पदार्थों से नकली दूध तैयार कर लोगों को पिला रहे हैं। यूरिया, साबुन और तेल जैसी खतरनाक चीजों को मिलाकर बनने वाले इस ‘दूध’ में दूध नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये लालची लोग स्वार्थवश मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि इस दूध को पीकर हमारे नौनिहाल, जो देश का भविष्य हैं, कितनी बीमारियों के चंगुल में फंस जाएंगे ?


डा. वर्गीज कुरियन ने भी भारत में ‘ऑपरेशन फ्लड’ शुरू करते समय यह नहीं सोचा होगा कि आम लोगों को दूध मुहैया कराने के लिए वह जिन डेरियों को खुलवाने की बात कह रहे थे, उनमें बरती जाने वाली लापरवाही गाय और भैंसों के लिए तो जानलेवा साबित होंगी ही, साथ ही वहां से मिलने वाला दूध भी आम आदमी के लिए मुफीद नहीं रहेगा। 



ज्यादा दूध निकालने के चक्कर में गायों को हर साल गर्भवती करवा दिया जाता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद दस माह तक वह ज्यादा दूध देती हैं। हर रोज उन्हें आॅक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वे ज्यादा दूध दे सकें। परंतु यह इंजेक्शन उनके लिए कितने हानिकारक हैं, यह दूध दुहने वाले और डेरी मालिक शायद नहीं जानते। अगर उन्हें पता है तो वह और भी गंभीर अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझकर किसी को मौत के मुंह में धकेलना, कानून में अपराध की श्रेणी में आता है। यह सभी तरीके इन बेजुबान जानवरों के लिए तो खतरनाक है हीं, साथ ही इनका दूध पीने वालों के लिए भी कम नुकसानदेह नहीं हैं।


इंडियन काउन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा सात साल के शोध के बाद निकाले नतीजों में पाया कि जिस गाय के दूध को सदियों से हम पूर्ण आहार मानकर पीते चले आ रहे हैं, वह भी कीटनाशकों से भर गया है। उसमें भी डाईक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन (डीडीटी), हैक्साक्लोरो साइक्लोहैक्सेन (एचसीएच), डेल्ड्रिन, एल्ड्रिन जैसे खतरनाक कीटनाशक भारी मात्रा में मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि अल्सर से पीड़ित किसी व्यक्ति को ऐसा दूध और उसके उत्पाद खाने-पीने को दिए जाएं तो उसे दिल का दौरा पड़ने की संभावना दो से छह गुना तक बढ़ जाती है। भारतीय खाद्य अपमिश्रण कानून एक किलो में केवल 0.01 मिलीग्राम एचसीएच की अनुमति देता है, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट में यह 5.7 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम निकला। इसके अलावा वैज्ञानिकों को दूध में आर्सेनिक, कैडमियम और सीसा जैसे खतरनाक अपशिष्ट भी मिले। यह इतने खतरनाक हैं कि इनसे किडनी, दिल और दिमाग तक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 


बात सिर्फ गाय और भैंस के दूध तक ही सीमित नहीं है। बच्चे के लिए अमृत कहा जाने वाला मां का दूध भी शुद्ध नहीं रहा। अमेरिका में हुए एक शोध में अमेरिकी औरत के दूध में कीटनाशकों के साथ-साथ सौ से भी ज्यादा औद्योगिक रसायन पाए गए। इस शोध में तो यहां तक कहा गया कि यदि इस दूध को बोतल में बंद करके बाजार में बेचने की कोशिश की जाए तो, अमेरिकी सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी। पर, अनेक नुकसानदेह रसायनों के बावजूद मां का दूध बच्चे के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। यह नवजात शिशु को अनेक बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि प्रतिवर्ष करीब दो लाख लोग कीटनाशकों को खाकर काल के गाल में समा जाते हैं। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 30 लाख लोग इन जहरों की चपेट में आते हैं और खास बात है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं।


अब बात करें शीतल पेयों की, कुछ वर्ष पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कारगुजारियों को उजागर कर सेंटर फाॅर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट (सीएसई) ने देश के करोड़ों लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा उठाने का काम किया था। प्रयोगों के जरिए सीएसई ने यह बताने की कोशिश की, कि आकर्षक विज्ञापनों के जरिए यह कंपनियों जिन शीतल पेयों को आम भारतीयों के गले के नीचे उतार रही हैं, वह सेहत के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इन शीतल पेयों के जरिए हम ऐसे कीटनाशकों को निगल रहे हैं, जिनके लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर, स्नायु और प्रजनन तंत्र को क्षति, जन्मजात शिशुओं में विकृति और इम्यून सिस्टम तक में खराबी आ सकती है। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात का खंडन करती हैं। वास्तविकता क्या है, यह तो विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। अमेरिका और अन्य दूसरों देशों में इनके उत्पादों की गुणवत्ता का बारीकी से ध्यान रखा जाता है, जबकि भारत में यह पैसे बचाने के लिए कीटनाशकों का घोल जनता को पिला रही हैं। मजे की बात तो यह है कि शर्बत और लस्सी के देश भारत के अधिकांश लोग पश्चिमी बयार में बहकर खुद को ‘माॅडर्न’ साबित करने के लिए इन ‘दूषित’ शीतल पेयों का जमकर उपयोग कर रहे हैं।


पर, पेय पदार्थों में अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट सिर्फ विदेशी कंपनियों के इन शीतल पेयों तक ही सीमित नहीं है। कुछ साल पहले बोतलबंद मिनरल वाटर के दूषित होने को लेकर भी काफी बवाल मचा था। देसी-विदेशी विख्यात कंपनियों के बोतलबंद पानी के दिल्ली में 17 और मुंबई में 13 उत्पादों की जांच हुई और उनमें लिन्डेन, डीडीटी, क्लोरोपाइरोफोस, मेलाथियाॅन जैसे कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि हुई थी। तत्कालीन सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिश के आधार पर बोतलबंद पानी की शुद्धता बरकरार रखने के लिए खाद्य अपमिश्रण कानून में कुछ फेरबदल कर इन्हें लागू करवा दिया। 


हालांकि भारत के अधिकांश लोग नगर पालिका या नगर निगम द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला जल अथवा नदियों के पानी को ही पीते हैं। नगर पालिकाएं या नगर निगम इस पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या कदम उठाती है, यह किसी से छिपा नही है। बाहरी जल की तो छोड़िए, पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के कारण भूगर्भीय जल भी अब स्वच्छ नहीं रहा है। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोगों से अनाज, सब्जी और फल तक दूषित हो गए हैं। यदि इनकी बिना सफाई किए हुए यूं ही खा लिया जाए, तो यह सेहत बनाने के बजाए उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। ज्यादा पैदावार के चक्कर में रासायनिक खादों का बेतरतीबी से इस्तेमाल हो रहा है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। भूमि बंजर हो रही है। उपज की गुणवत्ता में कमी आई है। जमीन से उपयोगी तत्व नष्ट हो रहे हैं, आदि। 


कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पैदा हुई इन स्थितियों को देखते हुए अनेक देशों ने तो इनका प्रयोग लगभग बंद ही कर दिया है और वे प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने लगे हैं। पर, भारत अभी पश्चिम की कदमताल कर रहा है। एक ओर जहां वे हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता के गुणों से परिचित होकर उनका अध्ययन कर गूढ़ रहस्य को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश में लगे हैं, वहीं हम भारतवासी अपनी समृद्ध संपदा को छोड़कर पश्चिमी चकाचैंध के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। तकनीक को अपनाना, चाहे वह अपने देश की हो या विदेश की, गलत नहीं है, पर उसके अच्छे और बुरे प्रभावों को जाने बिना उसका अंधानुकरण करना सही नहीं कहा जा सकता।

Monday, December 21, 2020

किसानों की समस्या: समाधान जरूरी है



इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में किसानों की हालत लगातार खराब हुई है। गत 73 वर्षों में उनकी स्थिति सुधारने के लिए अगर कोई प्रयास किए गए हैं तो उसका फायदा नहीं हुआ है। किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के लिए 2004 में तब की सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। ‘नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स’ को स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने पांच रिपोर्ट दी हैं। अंतिम व पांचवीं रिपोर्ट चार अक्तूबर, 2006 को दी गयी थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की जा सकी हैं। प्रधान मंत्री श्री मोदी का कहना है कि नए कृषि क़ानून किसानों के हक़ में हैं।  



इसलिए किसानों की माँग न होते हुए भी, सरकार ने अचानक बिना घोषित तैयारी के जल्दबाजी में तीन कृषि कानून पास कर दिए। संसद में इन पर चर्चा नहीं होना और इन्हें पास किए जाने का तरीका विवादास्पद रहा। पर सरकार इन क़ानूनों के आलोचकों को भ्रमित बता रही है। जबकि दूसरी ओर विपक्षी दल इसे नोटबंदी की तरह ही जल्दीबाज़ी में बनाया गया क़ानून कह कर सरकार से इस पर संसद में बहस की माँग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस बहस से बचने के लिए ही सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र कोविड के बहाने रद्द किया है। जबकि बिहार, हैदराबाद चुनावों व सिंधु सीमा पर जमी किसानों की भारी भीड़ कोविड के भय को आईना दिखा रही है। किसानों, सरकार व विपक्ष के बीच ऐसे अविश्वास के माहौल में अगर बातचीत नहीं होगी तो समस्या का हल निकलने की संभावना नहीं दिखती है। उधर कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों को खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। जबकि आंदोलनकारी सरकार पर पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसानों के आंदोलन के हक़ को संवैधानिक बताते हुए सरकार को वार्ता जारी रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व रेल मंत्री पीयूष गोयल, यहाँ तक की गृह मंत्री अमित शाह तक किसानों से वार्ता कर चुके हैं पर अभी तक हल नहीं निकला है। अब तो किसान बात करने को भी तैयार नहीं हैं। तो बीच का रास्ता निकालना मुश्किल है। पर कोशिशें जारी हैं। 


यह दिलचस्प है कि उत्पादन कम होना खेती की समस्या की नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसे उत्पादन बढ़ाकर ठीक किया जा सकता था। हरित क्रांति के बाद देश में अनाज का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और इस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। पर खेती करने वाले किसान आत्मनिर्भर नहीं हैं। जरूरत उन्हें आत्म निर्भर बनाने की है और इसके लिए उन्हें उत्पाद का वाजिब मूल्य मिलना जरूरी है। अभी तक यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से सुनिश्चित किया जाता था। पर नए कानून में इसका प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि वह व्यवस्था बनी रहेगी। विरोध और विवाद का मुद्दा यही है और यह सरकार की साख तथा भरोसे से भी जुड़ा है। 

 

वैसे, यह समझने वाली बात है कि किसान को जरूरत न्यूनतम समर्थन मूल्य की है न कि कहीं भी बेचने की आजादी। किसान खराब होने वाली अपनी फसल लेकर बाजार में घूमे भी तो खरीदने वाला उसे उचित कीमत नहीं देगा क्योंकि वह जानता है कि पैदावार कुछ दिन में खराब हो जाएगा और किसान की मजबूरी है कि वह उसे जो कीमत मिल रही है उसपर बेचे। कोई भी खरीदार इसका लाभ उठाएगा और यही किसान की समस्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आसान उपाय है। दूसरा उपाय यह हो सकता था कि किसानों की पैदावार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो और वह सही समय पर अपनी उपज सही मूल्य पर (सही बाजार में) बेच पाए। पर खुले ट्रक या ट्रैक्टर पर किसानों की ज्यादातर फसल कुछ दिन में बेकार हो जाती है। 


इसलिए किसानों को कॉरपोरेट की तरह एमआरपी यानी अधिकत्तम खुदरा मूल्य की सुविधा नहीं मिलती है बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा थी जो अब खत्म होती लग रही है। ऐसे में उनका परेशान होना वाजिब है। समस्या इतनी ही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जब जरूरी है और उसे खत्म किया जा रहा है तो यह कौन बताए और कौन सुनेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागत और आवश्यक मुनाफे के लिहाज से कम होता है और इसे बढ़ाने की जरूरत है पर अभी तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। पूरी व्यवस्था ही उलट-पुलट हो गई लगती है।  

   

यह दिलचस्प है कि एक तरफ सरकार किसानों को नकद आर्थिक सहायता दे रही है और दूसरी ओर उसे सरकार की नीति का विरोध करने वाले किसान संपन्न नजर आ रहे हैं। इसे खूब प्रचारित किया जा रहा है। आम जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार का विरोध करने वाले गरीब, परेशान या प्रभावित नहीं हैं और जो गरीब, परेशान या प्रभावित हैं वे नकद सहायता से खुश हैं। अव्वल तो यह वास्तविकता नहीं हो सकती है पर हो भी तो स्थायी समाधान नहीं है। यह अनवरत नहीं चलता रह सकता है कि किसान सबसिडी से काम चलाएं। कुछ उपाय तो किया ही जाना चाहिए। और अगर इतने बड़े आंदोलन से भी इस जरूरत को नहीं महसूस किया गया है तो यह चिंता की बात है। जैसा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि कृषि बिल के हर बिंदु पर सरकार और किसानों के बीच खुले मान से विमर्श होना चाहिए जिससे, अगर कोई भ्रम है तो वो दूर हो जाए और अगर क़ानून ग़लत बन गया है तो उसका संशोधन हो जाए। इसलिए दोनो पक्षों के बीच वार्ता होना बहुत ज़रूरी है।


Monday, December 14, 2020

भ्रष्टाचार : नए कानून की नहीं, निष्पक्ष अनुपालन की जरूरत


हाल ही में दो अलग जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि समाज या व्यवस्था की सारी बुराइयां सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं कर सकता है। ना ही यह जिम्मेदारी अकेले सुप्रीम कोर्ट की है। अदालत ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका की अपनी जिम्मेदारी है और यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सारी भूमिकाएं संभाल ले तथा सब कुछ करे।
 

याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि केन्द्र सरकार को ‘बेनामी’ संपत्ति, बेहिसाब वाली संपत्ति तथा काला धन जब्त करने से संबंधित कानून बनाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय की पीठ ने समाज में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि, ‘‘पैसा लेने वाले हर व्यक्ति को पैसे देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी है।’’


एक अन्य जनहित याचिका में यह भी एक मांग थी कि केंद्र सरकार को 1993 की वोहरा समिति की रिपोर्ट भिन्न केंद्रीय एजेंसियों को देने का निर्देश दिया जाए ताकि इनकी व्यापक जांच हो सके। याचिकाकर्ता, जो कि भाजपा नेता भी हैं, ने आरोप लगाया कि तत्कालीन गृहसचिव एनएन वोहरा ने अपराध सिंडिकेट, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के कथित संपर्कों पर एक रिपोर्ट दी थी जिसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ। 



इसपर अदालत ने कहा, आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। इसपर किताब लिखिए। ऐसी याचिकाएं मत दाखिल कीजिए। पीठ ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को चाहिए कि जन प्रतिनिधियों को ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार करें।  


पीठ ने जनहित के मामले में याचिका दायर करने के याचिकाकर्ता के अच्छे कामों की सराहना की और यह भी कहा कि जनहित याचिकाएं अब प्रचार याचिकाएं बनती जा रही हैं। याचिकाकर्ता ने अच्छे काम किये हैं लेकिन इस पर हम विचार नहीं कर सकते।’’ पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को जन प्रतिनिधियों को इस बारे में कानून बनाने के लिये तैयार करना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता को यह जनहित याचिका वापस लेने और विधि आयोग में प्रतिवेदन देने की अनुमति दी।


इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अकेले सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है। जब ज्यादातर राजनेता और नौकरशाह अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करें या सच कहिए तो इसका कारण बन जाएं तब न्यायपालिका से अजूबे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार सामाजिक बुराई है और अगर कोई पैसे लेकर काम करता है तो कोई है जो काम कराने के पैसे देता भी है। बुराई दोनों तरफ से है, एक तरह की मिलीभगत है। ऐसे में कानून बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है। 


कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन खुलेआम होता है क्योंकि उन्हें रोकने के लिए ना सरकार इच्छुक है ना समाज। ऐसे कुछ कानून को वापस लेने की भी मांग हुई और वापस लिए भी गए हैं। जिस कानून का अनुपालन संभव नहीं हो उसे वापस लिया जाना गलत नहीं है पर वापस लेने का एक मतलब यह भी लगाया और प्रचारित किया जाता है कि अब उसकी अनुमति है जबकि बात ऐसी नहीं होती है। अनैतिक और गैर कानूनी में भी अंतर होता है। 


भ्रष्टाचार के मामले में भी कानून तो हैं ही। सजा कम या ज्यादा हो सकती है। पर भ्रष्टाचार के किन मामलों की जांच हो और किनकी नहीं – यह तय करने में भी भ्रष्टाचार और राजनीति है। ऐसे में कानून बनाने या कार्रवाई का निर्देश देने से ज्यादा जरूरी है कि समाज इस मामले में खुद जागरूक हो और अव्वल तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं और हो तो बिना किसी भेदभाव के जांच हो और कार्रवाई की जाए। जबतक यह स्थिति बहाल नहीं हो जाती है तब तक कानून जो हैं और जो बनेंगे उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। 


चुनाव लड़ने वालों के मामले में ही बहुत सारे कानून बने हैं लेकिन इनका अनुपालन भी ठीक नहीं होता है। इससे संबंधित शिकायतों की जांच और कार्रवाई के मामले में जन प्रतिनिधियों से भी समान व्यवहार नहीं होता है। फर्जी डिग्री के मामले में एक राजनीतिक दल के विधायक का जो हाल किया गया वैसा सत्तारूढ़ दल के मामले में नहीं हुआ। यह मामला सर्वविदित है। ऐसे में जरूरत नए कानून की नहीं, कानून के निष्पक्ष अनुपालन की है। 


यही नहीं, सत्तारूढ़ दल के लोग अगर अपने हिसाब से कानून बनवाएं (या बना लें) तो वह भी ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए आतंकवाद के आरोपी को चुनाव लड़ने का टिकट देने का मामला लीजिए। कायदे से किसी पर कोई आरोप लगे तो उसे स्वयं पद छोड़ देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और अगर निर्दोष पाया जाए तो वह वापस अपने पद पर आ जाए। 


चिंता की बात यह है कि भ्रष्टाचार से अदालतें भी अछूती नहीं हैं। निचली अदालतों में तो भारी भ्रष्टाचार है ही। उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय तक में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आ चुके हैं। पर उन मामलों में, कुछ अपवादों को छोड़ कर, कभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अदालत की अवमानना क़ानून का डर दिखा कर भ्रष्ट न्यायाधीश  शिकायतकर्ताओं को डराते धमकाते हैं। ऐसे न्यायाधीशों को पद  से हटाने के लिए संसद के पास महाभियोग चलाने का अधिकार है। पर सांसद इस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते। जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो वे ये कह कर बच निकलते हैं कि हमारे दल में बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मुक़दमें चल रहे हैं। अगर हम न्यायपालिका के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारे लोगों को ही पकड़ कर बन्द करवा दिया जाएगा। जब कुएँ में ही भांग पड़ी हो तो कहाँ से शुरू किया जाए? काका हाथरसी की एक कविता है, ‘क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर - छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर।’

Monday, December 7, 2020

किसान आन्दोलन साम दाम दंड भेद की कसौटी पर?


आज देश भर में किसान आंदोलन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम सरकार और किसानों के बीच हो रहे इस आंदोलन के हल निकालने के लिए अपनाए जा रहे तरीक़ों पर चर्चा करेंगे। और इसी से अंदाज़ा लगेगा कि यह आंदोलन किस ओर जा रहा है। दरअसल यह विश्लेषण हमारे मित्र, चिंतक और समाज वैज्ञानिक सुधीर जैन ने किया है। 

श्री जैन का कहना है कि पारम्परिक ज्ञान है कि, किसी भी समस्या या परेशानी से निपटने के लिए कौटिल्य द्वारा बताए गए साम, दाम, दंड व भेद का रास्ता ही सबसे उचित है। अगर हम इनको एक-एक करके देखें तो हो सकता है कि हमें कुछ अंदाज़ा लगे कि इस आंदोलन में आगे क्या हो सकता है। साम, दाम, दंड व भेद में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये सब एक क्रम में हैं। 

सबसे पहले साम यानी समझौते या संवाद को अपनाया जाता है। लेकिन इस समस्या में साम कि बात करें तो ये देखा जाएगा कि साम के बजाए बाक़ी तीनों विकल्पों को पहले अपनाया जा रहा है। इस बात से आप सभी भी सहमत होंगे कि जो भी स्थितियाँ पिछले दिनों में बनीं उनमें दंड और भेद ज़्यादा  दिखाई दिए। लेकिन इस बात का विरोध करने वाले यह कहेंगे कि साम यानी संवाद वाले औज़ार का प्रयोग हो तो रहा है। लेकिन पिछले दिनों की गतिविधियों को देखें तो साम का इस्तेमाल कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। न तो किसानों की ओर से और न ही सरकार की ओर से। अलबत्ता बाक़ी तीन चीजों का इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई देता है।


दाम की स्थित यह है कि वर्षों से स्थापित किसान नेताओं को इस आंदोलन में कोई ज़्यादा छूट नहीं दी गई है। जिस तरह से देश भर के किसानों के प्रतिनिधियों को इस आंदोलन में देखा जा रहा है, 35 संगठन कम नहीं होते। इन 35 संगठनों को घटा कर एक संगठन या मंडल में सीमित करना कोई आसान काम नहीं है। किसान इस बात पर राज़ी नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि यह आंदोलन राजनैतिक आंदोलन कम और सामूहिक या सामाजिक आंदोलन ज़्यादा नज़र आता है। सरकार को इसमें दाम के औज़ार को इस्तेमाल करने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। अगर सारे आंदोलन का एकमुश्त नेतृत्व चंद लोगों के हाथ में होता तो सरकार उनसे डील कर सकती थी। जैसा अक्सर होता है। पर यहाँ सभी बराबर के दमदार समूह हैं। इसलिए उसकी संभावना कम नज़र आती है। 

दंड की बात करें तो इसमें थोड़ी कोशिश ज़रूर की गई है। इस आंदोलन में जिस तरह अड़चन डाली गई या किसानों को भयभीत किया गया कि किसी तरह इस आंदोलन को शुरू न होने दिया जाए। लेकिन दंड का औज़ार इस आंदोलन में ज़्यादा असरदार नहीं दिखा। आज देश की स्थितियाँ काफ़ी संवेदनशील हैं और इन स्थितियों ऐसी दबिश या ज़बरदस्ती करना सम्भव नहीं दिखता। लेकिन इस आंदोलन में अगर दंड के रूप में थोड़ा आगे देखें तो अदालत एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जिसे सरकार आने वाले समय में अपना सकती है। ऐसा पहले हुआ भी है जब किसी आंदोलन में कोई समझौता, दबिश या दंड का रास्ता नहीं काम आया तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। कोविड के नाम पर अदालत से किसानों को हटाने के आदेश माँगे जा सकते हैं। पर तब सवाल खड़ा होगा कि बिहार और हैदराबाद  सहित जिस तरह लाखों लोगों की भीड़ कंधे से कंधा सटाकर जनसभाओं में हफ़्तों जमा होती रही उनपर कोविड का महामारी के रूप में क्या कोई असर हुआ? अगर नहीं तो अदालत में किसानों के वकील ये सवाल खड़ा कर सकते हैं।  


साम, दाम, दंड के बाद अब अगर भेद की बात करें तो उसमें दो तीन बातें आती हैं जैसे कि भेद लेना, तो किसानों से भेद लेना कोई आसान सी बात नहीं दिखती। सब कुछ टिकैत के आंदोलन की तरह एकदम स्पष्ट है। इतने सारे किसान नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इनमें भेद करना या फूट डालना मुश्किल होगा। फिर भी वो कोशिश ज़रूर होगी। इस दिशा में जितनी भी कोशिश हों रही हैं अगर उनको आप ध्यान से देखेंगे या उससे सम्बंधित खबरों को देखेंगे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भेद डालने के क्या-क्या उपक्रम हुए हैं। ये काम भी हर सरकार हर जनआंदोलन के दौरान करती आई है। इसलिए इस हथकंडे को मौजूदा सरकार भी अपनाने की कोशिश करेगी। 

लेकिन इन सब से हट कर एक गुंजाइश और बचती है और वो है वक्त। ऐसे आंदोलनों से निपटने के लिए जो भी सरकार या नौकरशाही या कारपोरेट घराने हों वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरह आंदोलन को लम्बा खिंचवाया जाए तो वो धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाता है। ये विकल्प अभी बाक़ी है कि किस तरह से इस आंदोलन को अपनी जगह पर ही रहने दें और इंतज़ार किया जाए। यानी मुद्दे को वक्त के साथ मरने दिया जाए। अलबत्ता किसानों ने आते ही इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि वो तैयारी के साथ आए हैं। वो 4-5 महीनों का राशन भी साथ लेकर आए हैं। इनके उत्साह को देखते हुए यह पता लग रहा है कि किसान एक लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस औज़ार का इस्तेमाल करने में भी मुश्किल आएगी। अगर आर्थिक मंदी की मार झेल रहे देश के करोड़ों बेरोज़गार नौजवान भी इस आंदोलन से जुड़ गए तो ये विकराल रूप धारण कर सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा की ऊंट किस करवट बैठेगा।

जहां तक आंदोलन के खलिस्तान समर्थक होने का आरोप है तो यह चिंता की बात है। ऐसे कोई भी प्रमाण अगर सरकार के पास हैं तो उन्हें अविलंब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित ‘हत्या’ की तर्ज़ पर कुछ टीवी चैनलों का ये आरोप लगाना बचकाना और ग़ैर ज़िम्मेदाराना लगता है। जब तक कि वे इसके ठोस प्रमाण सामने प्रस्तुत न करें। यूँ तो हर जन आंदोलन में कुछ विघटनकारी तत्व हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं। अब ये किसान आंदोलन के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो ऐसे तत्वों को हावी न होने दें और अपना ध्यान मुख्य मुद्दों पर ही केंद्रित रखें। सरकार भी खुले मन से किसानों की बात सुने और वही करे जो उनके और देश के हित में हो।