Monday, June 29, 2020

नागर विमानन महानिदेशालय में इतने घोटाले क्यों ?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीननागर विमानन महानिदेशालय’ (डीजीसीए) की ज़िम्मेदारी है कि निजी या सरकारी क्षेत्र की जो भी हवाई सेवाएँ देश में चल रही हैं उन पर नियंत्रण रखना। हवाई जहाज़ उड़ाने वाले पाइलटों की परीक्षा करना। गलती करने पर उन्हें सज़ा देना और हवाई जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस प्रदान करना। बिना इस लाइसेंस के कोई भी पाइलट हवाई जहाज़ या हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा सकता। इसके साथ ही हर एयरलाइन की गतिविधियों पर निगरानी रखना, नियंत्रण करना, उन्हें हवाई सेवाओं के रूट आवंटित करना और किसी भी हादसे की जाँच करना भी इसी निदेशालय के अधीन आता है। 


ज़ाहिर है कि अवैध रूप से मोटा लाभ कमाने के लिए एयरलाईनस प्रायः नियमों के विरुद्ध सेवाओं का संचालन भी करती हैं। जिनके पकड़े जाने पर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और अगर अपराध संगीन हो तो उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ये कहना ग़लत नहीं होगा कि इन सब अधिकारों के चलते निदेशालय के अधिकारियों की शक्ति असीमित है जिसका दुरुपयोग करके वे अवैध रूप से मोटी कमाई भी कर सकते हैं। 


हर मीडिया हाउस में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय को कवर करने के लिए विशेष रिपोर्टर होते हैं। जिनका काम ऐसी अनियमित्ताओं को उजागर कर जनता के सामने लाना होता है। क्योंकि उड़ान के दौरान की गई कोई भी लापरवाही आम जनता की ही नहीं अतिविशिष्ठ यात्रियों की भी जान ले सकती है। इसलिए इन संवाददाताओं को मुस्तैदी से अपना काम करना चाहिये। पर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग अपना काम मुस्तैदी से करने में, कुछ अपवादों को छोड़ कर, नाकाम रहे हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है कि ये एयरलाइनस ऐसे रेपोर्टर्ज़ या उनके सम्पादकों कोप्रोटोकॉलके नाम पर तमाम सुविधाएँ प्रदान करती हैं। जैसे कि मुफ़्त टिकट देना, टिकटअपग्रेडकर देना या गंतव्य पर पाँच सितारा आतिथ्य और वाहन आदि की सुविधाएँ प्रदान करना। इसका स्पष्ट उदाहरण जेट एयरवेज के अनेक घोटाले  हैं। नरेश गोयल की इस एयरलाइन ने अपने जन्म से ही इतने घोटाले किए हैं कि इसे कब का बंद हो जाना चाहिए था। किंतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफ़सरों, राजनेताओं और मीडिया में अपने ऐसे ही सम्बन्धों के कारण ये एयरलाइंस दो दशक से भी ज़्यादा तक निडर होकर घोटाले करती रही।    


इन हालातों में, देश के हित में जेट एयरवेज़ के घोटालों को उजागर करने का काम, दो दशकों से भी ज़्यादा से मेरे सहयोगी और  दिल्ली के कालचक्र समाचार के प्रबंधकीय सम्पादक रजनीश कपूर ने किया। इसी आधार पर सीबीआई और सीवीसी में जेट के विरूद्ध दर्जनों शिकायतें दर्ज की और दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की। इस तरह चार वर्षों तक लगातार सरकार पर दबाव बनाने के बाद ही जेट एयरवेज़ पर कार्यवाही शुरू हुई। जिसका परिणाम आपके सामने है।  


अगर केवल जेट एयरवेज़ के अपराधों को ही छुपाने की बात होती तो माना जा सकता था कि राजनैतिक दबाव में नागर विमानन महानिदेशालय आँखें मींचे बैठा है। पर यहाँ तो ऐसे घोटालों का अम्बार लगा पड़ा है। ताज़ा उदाहरण देश की एक राज्य सरकार के पाइलट का है, जिसके पिता उसी राज्य के एक बड़े अधिकारी थे, वे तत्कालीन मुख्यमंत्री के कैबिनेट सचिव, जो कि स्वयं एक पाइलट थे, के काफ़ी करीबी थे। इसलिए इन महाशय की नियुक्ति ही नियमों की धज्जियाँ उड़ा कर हुई थी। नियमों के अनुसार अगर अतिविशिष्ट लोगों को उड़ाने के लिए किसी पाइलट की नियुक्ति होती है तो उसका मूल आधार है कि उस पाइलट के पास न्यूनतम 1000 घंटो की उड़ान का अनुभव हो। लेकिन इनके पास केवल अपने पिता के सम्पर्कों के सिवाय कुछ नहीं था। ग़ौरतलब है कि प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग में बिना वरिष्ठतम पाइलट हुए ही इसने स्वयं को इस विभाग का सिर्फ़ ऑपरेशन मैनेजर बनाए रखा बल्कि सभी नियमों को दर-किनार कर दो तरह के विमानों को उड़ाने का काम कई वर्षों तक किया: हेलीकाप्टर वायुयान। जबकि नागर विमानन महानिदेशालय के नियमानुसार एक व्यक्ति द्वारा ऐसे दो तरह के विमान उड़ाना वर्जित है। इससे ऐरोड्यमिक्स की गफ़लत में बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी डीजीसीए ने कुछ नहीं किया? ऐसा उसने केवल मुख्यमंत्री और अतिविशिष्ठ व्यक्तियों से संपर्क साधने और दलाली करने की मंशा से ही किया था। 


इस पाइलट पर यह भी आरोप था कि इसने अपने आपराधिक इतिहास की सही जानकारी छुपा कर अपने लिएएयरपोर्ट एंट्री पासभी हासिल किया था। इसकी शिकायत भीकालचक्रने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक  से की और जाँच के बाद सभी आरोपों को सही पाए जाने पर इसकाएयरपोर्ट एंट्री पासभी हाल ही में रद्द किया गया। 


ग़नीमत है कि डीजीसीए ने इसी पाइलट की एक और गम्भीर गलती पर जाँच करके इसे इसके लाइसेंस को 10 जून 2020 को 6 महीनों के लिए निलम्बित भी कर दिया है। इस पर आरोप था कि एक हवाई यात्रा के दौरान इसने बीच आसमान में को-पाइलट के साथ सीट बदल कर विमान के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया, जोकि सिर्फ़ ग़ैरक़ानूनी है, ख़तरनाक है, बल्कि एक आपराधिक कदम है। जबकि विमान 10,000 फुट के नीचे उड़ रहा था एवंऑटो पाइलटमोड में नहीं था। ग़ौरतलब है कि यह प्रकरण 2018 की जेट एयरवेज़ की लंदन फ़्लाइट, जिसमें दोनों पाइलट, बीच यात्रा के, कॉकपिट से बाहर निकल आए थे, से अधिक गम्भीर है। उस फ़्लाइट की जाँच के पश्चात पाइलट को पाइलट को 5 वर्ष के लिए निलम्बित किया गया था। लेकिन सूत्रों की मानें तो इस रसूखदार पाइलट ने इस बात को सुनिषचित कर लिया है कि इस निलम्बन को भी वो रद्द करवा लेगा। 


इस पाइलट पर वित्तीय अनियमिताओं के भी आरोप भी है और हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इनके विषय में लिखित सूचना भी प्रदान की है। इस पाइलट के परिवार के तार 200 से भी अधिक कम्पनियों से जुड़े हैं जिनमें अवैध रूप से सैंकड़ों करोड़ रुपयों का हेर-फेर होने का आरोप है, जिसकी जाँच चल रही है।   


ये तो केवल एक ऐसा मामला था जिसकी जाँच डीजीसीए के अधिकारियों को करनी थी। लेकिन डीजीसीए में तैनात अधिकारी अगर स्वयं ही भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त हों तो न्याय कैसे मिले। डीजीसीए में ही तैनात कैप्टन अतुल चंद्रा भी  ऐसी ही संदिग्ध छवि वाले अधिकारी हैं। ये 2017 में एयर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर डीजीसीए में आए और आज चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर (सीएफओआई) के रूप में कार्यरत हैं। सीएफओआई का पद बेहद संवेदनशील होता है क्योंकि यह विमान सेवाओं और पाइलट के उल्लंघनों पर नजर रखता है और इस मामले में सतर्कता बरतना उसका काम है।


ग़ौरतलब है कि 2017 से आश्चर्यजनक रूप से चंद्रा 19 महीनों तक एअर इंडिया और डीजीसीए, दोनों से वेतन प्राप्त करते रहे, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। जब 2019 में मामला उजागर हुआ तो 2.80 करोड़ रुपयों में से इन्होंने 80 लख वापिस किए। इतना ही नहीं फ़ेमा और पीएमएलए के भिन्न उल्लंघनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय भी उनकी जांच कर रहा है। 


लेकिन आश्चर्य है कि इन सब आरोपों को दर किनार करते हुए कैप्टन चंद्रा के डीजीसीए में कार्यकाल, जो 30 जून 2020 को समाप्त होना है, की अवधि बढ़ाने की पुरज़ोर कोशिश की जा रही है। चंद्रा के ऐसे स्पष्ट अपराध को एअर इंडिया के सीएमडी और डीजीसीए कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये लोग नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केभ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगाजैसे दावों पर भरोसा करने वाला आम भारतीय ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा करेगा।

Monday, June 22, 2020

सुशांत सिंह राजपूत जैसे और भी हैं

आत्महत्या के बाद से सुशांत सिंह राजपूत के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जितनी जानकारियाँ सामने आई हैं उनसे यह स्पष्ट है कि ये नौजवान कई मायनों में अनूठा था। उसकी सोच, उसका ज्ञान, उसकी लगन, उसका स्वभाव और उसका जुनून ऐसा था जैसा बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में एक ऐसी शख़्सियत था जो अगर ज़िंदा रहता तो एक संजीदा सुपर स्टार बन जाता। 


जितनी बातें सोशल मीडिया में सुशांत के बारे में सामने आ रहीं हैं उनसे तो यही लगता है कि बॉलीवुड माफिया ने उसे तिल-तिल कर मारा। पर ये कोई नई बात नहीं है।  बॉलीवुड में गॉडफादर या मशहूर ख़ानदान या अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के सहारे चमकने वाले तमाम सितारे ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व सुशांत के सामने आज भी कोई हैसियत नहीं रखता। पर आज तक कोई भी इस अनैतिक गठबंधन को तोड़ नहीं पाया। इसलिए वे बेख़ौफ़ अपनी कूटनीतियों को अंजाम देते रहते हैं। 


पर इस त्रासदी का शिकार सुशांत अकेला नहीं था। हर पेशे में कमोवेश ऐसी ही हालत है। आज़ादी के बाद से अगर आँकड़ा जोड़ा जाए तो देश भर में सैंकड़ों ऐसे युवा वैज्ञानिकों के नाम सामने आएँगे जिन्होंने इन्हीं हालातों में आत्महत्या की। ये सब युवा वैज्ञानिक बहुत मेधावी थे और मौलिक शोध कर रहे थे। पर इनसे ईर्ष्या करने वाले इनके सुपर बॉस वैज्ञानिकों ने इनकी मौलिक शोध सामग्री को अपने नाम से प्रकाशित किया। इन्हें लगातार हतोत्साहित किया और इनका कई तरह से शोषण किया। मजबूरन इन्होंने आत्महत्या कर ली। 


यही हाल कारपोरेट सेक्टर में भी देखा जाता रहा है। जहां योग्य व्यक्तियों को उनके अयोग्य साथी अपमानित करते हैं और हतोत्साहित करते हैं। मालिक की चाटुकारिता करके उच्च पदों पर क़ायम हो जाते हैं। हालाँकि सूचना क्रांति के बाद से अब योग्यता को भी तरजीह मिलने लगी है। क्योंकि अब योग्यता छिपी नहीं रहती। पर पहले वही हाल था। 


यही हाल राजनीति का भी है। जहां गणेश प्रदक्षिणा करने वाले तो तरक़्क़ी पा जाते हैं और सच्चे, मेहनती, समाजसेवी कार्यकर्ता सारे जीवन दरी बिछाते रह जाते हैं। पिछले 30 वर्षों से तो हर राजनैतिक दल पर परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि कार्यकर्ताओं का काम केवल प्रचार करना और गुज़ारे के लिये दलाली करना रह गया है। 


संगीत, कला, नृत्य का क्षेत्र हो या खेल-कूद का, कम ही होता है जब बिना किसी गॉडफादर के कोई अपने बूते पर अपनी जगह बना ले। भाई-भतीजावाद, शारीरिक और मानसिक शोषण और भ्रष्टाचार इन क्षेत्रों में भी खूब हावी है। 


आश्चर्य की बात तो यह है कि दुनिया की पोल खोलने वाले पत्रकार भी इन षड्यंत्रों से अछूते नहीं रहते। किसको क्या असाइनमेंट मिले, कौनसी बीट मिले, कितनी बार वीआइपी के साथ विदेश जाने का मौक़ा मिले, ये इस पर निर्भर करता है कि उस पत्रकार के अपने सम्पादक के साथ कैसे सम्बंध हैं। कोई मेधावी पत्रकार अगर समाचार सम्पादक या सम्पादक की चाटुकारिता न कर पाए तो उसकी सारी योग्यता धरी रह जाती है। इसी तरह अवार्ड पाने का भी एक पूरा विकसित तंत्र है जो योग्यता के बजाए दूसरे कारणों से अवार्ड देता है। फिर वो चाहे बॉलीवुड के अवार्ड हों या खेल जगत के या पद्मश्री या पद्मभूषण जैसे राजकीय सम्मान हों। सब के सब योग्यता के बजाए किन्हीं अन्य कारणों से मिलते हैं। इन्हीं सब कारणों से युवा या अन्य योग्य लोग  अवसाद में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे ग़लत कदम उठा बैठते हैं। इन सब परिस्थियाँ से लड़ने में आध्यात्म भी एक अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है और ये पीड़ित को शोषण के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद कर सकता है।


चूँकि यह समस्या सर्वव्यापी है इसलिए इसे एकदम रातों रात में ख़त्म नहीं किया जा सकता। पर इसके समाधान ज़रूर खोजे जा सकते हैं। मसलन सरकारी विभागों में बने शिकायत केंद्रों की तरह ही हर राज्य और केंद्र के स्तर पर ‘शोषण निवारण आयोग’ बनाए जाएँ। जिनमें समाज के वरिष्ठ नागरिक, निशुल्क सेवाएं दें। वकालत, मनोविज्ञान, प्रशासनिक तंत्र, कला व खेल और पुलिस विभाग के योग्य, अनुभवी और सेवा निवृत लोग इन आयोगों के सदस्य मनोनीत किए जाएं। इन आयोगों के पते, ईमेल और फ़ोन इत्यादि, हर प्रांतीय भाषा में खूब प्रचारित किए जाएं । जिससे ऐसे शोषण को झेल रहे युवा अपने अपने प्रांत के आयोग को समय रहते लिखित सूचना भेज सकें। आयोग की ज़िम्मेदारी हो कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दें और जहां तक सम्भव हो, उस पीड़ित को नैतिक बल प्रदान करें। जैसा महिला आयोग, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर करते हैं। इन आयोगों का स्वरूप सरकारी न होकर स्वायत्त होगा तो इनकी विश्वसनीयता और प्रभाव धीरे धीरे स्थापित होता जाएगा। 


अनेक समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने समाज का अध्यन कर के कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिनसे ऐसी शोषक व्यवस्था का चरित्र उजागर होता है। जैसे ‘सरवाइवल औफ़ द फ़िटेस्ट’, ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’, ‘शोषक और शोषित’। ये सब सिद्धांत समाज की उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं जो ताकतवर व्यक्ति के सौ खून भी माफ़ करने को तैयार रहता है किंतु मेधावी व्यक्ति की सही शिकायत पर भी ध्यान नहीं देता। पर जिस तरह अमरीका में हाल ही में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु पुलिसवाले के अमानवीय व्यवहार से हो गई और उस पर पूरा अमरीकी समाज उठ खड़ा हुआ और उन गोरे सिपाहियों को कड़ी सजा मिली। या जिस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही का देशभर में छात्र एकजुट हो कर विरोध करते हैं। उसी तरह हर व्यवसाय के लोग, ख़ासकर युवा जब ऐसे मामलों पर सामूहिक आवाज़ उठाने लगेंगे तो ये प्रवृतियाँ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएँगीं। इसलिए शोषण और अत्याचार का जवाब आत्महत्या नहीं बल्कि हमलावर हो कर मुक़ाबला करना है।                  

Monday, June 15, 2020

‘ब्लैकमेलर’ की नई परिभाषा

आजकल देश में बड़े घोटालेबाज़ों द्वारा ‘ब्लैकमेलर’ की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आजतक तो पत्रकारिता जगत में उन्हें ही ‘ब्लैकमेलर’ कहा जाता था, जो किसी महत्वपूर्ण अधिकारी, मंत्री या बड़े पैसे वाले के विरुद्ध खोज करके ऐसे प्रमाण, फ़ोटो या दस्तावेज जुटा लेते थे, जिनसे वह महत्वपूर्ण व्यक्ति या तो घोटाले के केस में फँस सकता था और उसकी नौकरी जा सकती थी या वह बदनाम हो सकता था, या उसके ‘बिज़नेस सीक्रेट’ जग ज़ाहिर हो सकते थे, जिससे उसे भारी व्यापारिक हानि हो सकती थी। ऐसे प्रमाण जुटा लेने के बाद जो पत्रकार उन्हें सार्वजनिक नहीं करते या प्रकाशित नहीं करते, बल्कि सम्बंधित व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी झलक दिखा कर डराते हैं। फिर अपना मुँह बंद रखने की मोटी क़ीमत वसूलते हैं। ऐसे पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा जाता है और वे आज भी समाज में सक्रिय हैं।


ऐसा बहुत कम होता है कि जिस व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जाता है वो इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दे और ब्लैकमेलर को पकड़वाए। जब कभी किसी ने ऐसी शिकायत की तो ऐसा ब्लैकमेलर पत्रकार जेल भी गया है। चाहे वो टीवी या अख़बार का कितना ही मशहूर पत्रकार क्यों न हो। पर आमतौर पर यही देखा जाता है कि जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है वह इसकी शिकायत पुलिस से नहीं करता। कारण स्पष्ट है कि उसे अपनी चोरी या अनैतिक आचरण के जग ज़ाहिर होने का डर होता है। ऐसे में वह व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, ले-देकर मामले को सुलटा लेता है। 


इससे यह स्पष्ट है कि ब्लैकमेल होने वाला और ब्लैकमेल करने वाला दोनों ही अनैतिक कृत्य में शामिल हैं और क़ानून की दृष्टि में अपराधी हैं। पर उनका यह राज़ बहुत दिनों तक छिपा नहीं रहता। ब्लैकमेल करने वाले पत्रकार की दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती आर्थिक स्थिति से पूरे मीडिया जगत को पता चल जाता है कि वह पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहा है। इसी तरह जिस व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जाता है उसके अधीन काम करने वाले, या उसके सम्पर्क के लोगों को भी, कानाफूसी से ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने ख़िलाफ़ उठने वाले ऐसे बड़े मामले को ले-देकर दबवा दिया है। 


जबकि दूसरी ओर जो पत्रकार भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे को उठा कर उससे सम्बंधित उपलब्ध दस्तावेज़ों को साथ ही प्रकाशित कर देता है। फिर लगातार उस विषय पर लिखता या बोलता रहता है। इस दौरान किसी भी तरह के प्रलोभन, धमकी या दबाव से बेख़ौफ़ हो कर वो अपने पत्रकारिता धर्म को निभाता है तो ही सच्चा और ईमानदार पत्रकार कहलाता है। 


कभी-कभी ऐसा पत्रकार मुद्दे की गम्भीरता को देखते हुए राष्ट्रहित में एक कदम और आगे बड़ जाता है और आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों के ख़िलाफ़ निष्पक्ष जाँच की माँग को लेकर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाता है । तो इसे ‘जर्नलिस्टिक ऐक्टिविज़म’ कहते हैं। यहाँ भी दो तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं। एक वो जबकि जनहित याचिका करने वाला लगातार मुक़द्दमा लड़ता है और किसी भी स्थिति में आरोपी से डील करके केस को ठंडा नहीं होने देता। जबकि कुछ लोगों ने, चाहे वो पत्रकार हों, वकील हों या राजनेता हों, ये धंधा बना रखा है कि वे ताकतवर या पैसे वाले लोगों के ख़िलाफ़, जनहित याचिका दायर करते हैं, मीडिया व सार्वजनिक मंचों में खूब शोर मचाते हैं। और फिर प्रतिपक्ष से 100 - 50 करोड़ रुपय की डील करके अपनी ही जनहित याचिका को इतना कमजोर कर लेते हैं कि आरोपी को बचकर भाग निकलने का रास्ता मिल जाए। अक्सर ऐसी डील में भ्रष्ट न्यायाधीशों का भी हिस्सा रहता है तभी बड़े बड़े आर्थिक अपराध करने वाले मिनटों में ज़मानत ले लेते हैं जबकि समाज के हित में जीवन खपा देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बरसों जेलों में सड़ते रहते हैं। 


इस सारी प्रक्रिया में यह स्पष्ट है कि जो पत्रकार किसी ऐसे मामले को उजागर करता है, उसके प्रमाण सार्वजनिक करता है और आरोपी व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सीवीसी, सीबीआई या अदालत में जा कर अपनी ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराता है तो वह ब्लैकमेलर क़तई नहीं होता। क्योंकि जब उसने सारे सुबूत ही जग ज़ाहिर कर दिए तो अब उसके पास ब्लैकमेल करने का क्या आधार बचेगा? 


ख़ासकर तब जबकि ऐसा पत्रकार या शिकायतकर्ता सम्बंधित जाँच एजेंसी को निष्पक्ष जाँच की माँग करने के लिए लिखित रिमाइंडर लगातार भेज कर जाँच के लिए दबाव बनाए रखता है ।जब कभी उसे लगता है की जिससे शिकायत की जा रही है, वे जानबूझकर उसकी शिकायत को दबा कर बैठे हैं या आरोपी को बचाने का काम कर रहे है, तो वह सम्बंधित मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या न्यायाधीश तक के विरुद्ध आवाज़ उठाने से संकोच नहीं करता। ऐसा करने वाला पत्रकार न सिर्फ़ ईमानदार होता है बल्कि निडर और देशभक्त भी। 


ऐसे पत्रकार से सभी भ्रष्ट लोग डरते हैं ।क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे पत्रकार को किसी भी क़ीमत पर ख़रीदा या डराया नहीं जा सकता। ऐसे निष्पक्ष और निष्पाप पत्रकार का सभी हृदय से सम्मान करते हैं। चाहे वे बड़े राजनेता हों, अफ़सर हों, उद्योगपति हों या न्यायाधीश हों। क्योंकि वे जानते हैं कि ये पत्रकार बिना किसी रागद्वेष  के, केवल अपने जुनून में , मुद्दे उठता है और अंत तक लड़ता है। वे ये भी जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना तो अपना कोई बड़ा अख़बार खड़ा कर पाता है और ना ही टीवी चैनल। क्योंकि मीडिया सामराज्य खड़ा करने के लिए जैसे समझौते करने पड़ते हैं वो ऐसे जुझारू पत्रकार को मंज़ूर नहीं होते। 


रोचक बात ये है कि इधर कुछ समय से देखने में आ रहा है कि वे नेता या अफ़सर जो बड़े बड़े घोटालों में लिप्त होते हैं, जब उनके घोटालों को ऐसे निष्ठावान पत्रकार उजागर करते हैं तो वे अपने मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करने के लिए उस पत्रकार को ‘ब्लैकमेलर’ बताकर अपनी खाल बचाने की कोशिश करते हैं। किंतु वैदिक शास्त्र कहते हैं, ‘सत्यमेव जयते’। सूरज को बादल कुछ समय के लिए ही ढक सकते हैं हमेशा के लिए नहीं।