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Monday, September 2, 2019

क्या न्यायाधीशों को सच बोलना मना है?

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार के खिलाफ उनके बाकी साथी न्यायाधीशों व मुख्य न्यायाधीश ने बैठक करके एक आदेश पारित किया, जिसके तहत न्यायमूर्ति राकेश कुमार से सभी मुकदमों की सुनवाई छीन ली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने एक मुकदमें में फैसला देते हुए न्यायाधीशों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने एक लंबे आदेश में बताया कि जब से उन्होंने न्यायाधीश का काम संभाला, तब से उन्होंने देखा कि किस तरह उनके साथी न्यायाधीश भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उनके साथी न्यायाधीश छोटे-छोटे लाभ के लिए किस तरह मुख्य न्यायाधीश की चाटूकारिता करते हैं।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार का इतना आक्रामक आदेश और न्यायाधीशों के आचरण पर इतनी बेबाक टिप्पणी न्यायपालिका के माननीय सदस्यों को स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने न्यायमूर्ति राकेश कुमार को सच बोलने की सजा दे डाली। 

ये कैसा विरोधाभास है? जबकि अदालतों में बयान देने से पहले धर्म ग्रंथ पर हाथ रखवाकर यह शपथ दिलाई जाती है कि, ‘मैं जो भी कहूंगा, सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।’ मतलब यह है कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी या गवाह से तो सच बोलने की अपेक्षा की जाती है, पर उनके वक्तव्यों पर अपना फैसला देने वाले न्यायाधीश को सच बोलने की आजादी नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालयों तक में अनेक न्यायाधीशों के आचरण समय-समय पर अनैतिक पाये गए हैं और उन पर सप्रमाण भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा ने एक बार सर्वोच्च न्यायालय की खुली अदालत में ये कहा था कि निचली अदालतों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इतना ही नहीं उनके बाद बने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस पी भरूचा ने दिसंबर 2001 में केरल के कोवलम् में एक सेमीनार को संबोधित करते हुए कहा था कि, ‘उच्च न्यायालयों में 20 फीसदी न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट न्यायाधीशों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए।’ साथ ही उन्होने यह भी कहा था कि मौजूदा कानून न्यायाधीशों के भ्रष्टचार से निपटने में नाकाफी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया आज है, वह अत्यन्त जटिल है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जब हस्ताक्षरयुक्त नोटिस लोकसभा या राज्यसभा के सभापतियों को देते हैं और महा अभियोग प्रस्ताव पर बहस होती है और अगर महा अभियोग में आरोप सिद्ध हो जाते है और दो तिहाई सदन की सहमति होती है, तब इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, जो न्यायाधीश को बर्खास्त करते हैं। संविधान की धारा 124 व 218 में इस पूरी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। 

उच्च न्यायपालिका के सदस्यों में 20 फीसदी भ्रष्ट हैं, यह स्वीकारोक्ति भारत के पदासीन मुख्य न्यायाधीश की है। 2001 से अब यह प्रतिशत 20 से बढ़कर कितना अधिक हो गया है, इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अगर मान लें कि 20 फीसदी ही न्यायधीश भ्रष्ट हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिनके मुकदमें इन न्यायाधीशों के सामने सुनवाई के लिए जाते होंगे, उनमें उन्हें न्याय नहीं मिलता होगा। क्योंकि भ्रष्ट न्यायाधीश पैसे लेकर फैसला सुनाने में संकोच नहीं करते होंगे। 

इस स्वीकारोक्ति को आज 18 साल हो गए। इन दो दशकों में संसद ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे देश की जनता को भ्रष्ट न्यायाधीशों से छुटकारा मिल पाता। यह स्वीकारोक्ति भी न्यायमूर्ति भरूचा ने तब की थी, जब मैंने 1998-2000 के बीच सर्वोच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों और एक न्यायधीश के भ्रष्टाचार को सप्रमाण अपने साप्ताहिक अखबार में छापकर देश के सामने उजागर करने की हिम्मत दिखाई थी। इस ‘दुस्साहस’ का परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के जमीन घोटालों में आरोपित मुख्य न्यायाधीश ने मुझ पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर करवाया। जिसका मैंने डटकर मुकाबला किया और इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय टैलीवीजन और अखबारों में खूब प्रसारित किया। तब देश में ऐसा माहौल बन गया था कि न्यायमूर्ति भरूचा को यह कड़वा सच सार्वजनिक रूप से स्वीकारना पड़ा।

इस संदर्भ में यह महत्वपूर्णं है कि अदालत की अवमानना कानून का नाजायज उपयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायाधीश आवाज उठाने वाले को प्रताड़ित करते हैं। जो प्रयास मेरे विरूद्ध भी किया गया और तब मैंने पुस्तक लिखी ‘अदालत की अवमानना कानून का दुरूपयोग।’ इस पर टिप्पणी करते हुए ‘प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया’ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी बी सांवत का कहना था कि, ‘इस संघर्ष ने अदालत की अवमानना कानून के दुरूपयोग को एक मुद्दा बना दिया।’ दुख की बात ये है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी आज तक स्थिति ज्यों की त्यों है। तभी तो न्यायपालिका के खिलाफ सच बोलने वाले एक हम जैसे पत्रकार या साधारण नागरिक को नहीं, बल्कि स्वयं पटना हाईकोर्ट के न्यायधीश को न्यायपालिका का आज कोपभाजन बनना पड़ा है। 

ऐसे में देश के जागरूक नागरिकों को सभी सांसदों से अपील करनी चाहिए कि संविधान में इस तरह का संशोधन हो, जिससे न्यायपालिका के सदस्यों पर भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण के प्रामाणिक आरोप लगाने वाला कोई भी साहसी व्यक्ति अदालत की प्रताड़ना का शिकार न हो।

Monday, January 15, 2018

सर्वोच्च न्यायालय में तूफान: तस्वीर का दूसरा पक्ष


सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार 4 वरिष्ठतम् न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की कार्य प्रणाली पर संवाददाता सम्मेलन कर न्यायपालिका में हलचल मचा दी। उनका मुख्य आरोप है कि राजनैतिक रूप से संवेदनशील मामलों में उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर, मनचाहे तरीके से केसों का आवंटन किया जा रहा है। इस अभूतपूर्व घटना पर देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग, राजनैतिक दल और मीडिया अलग-अलग खेमो में बटे हैं। भारत सरकार ने तो इसे न्यायपालिका का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की है। उधर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता इस पर खुली बहस की मांग कर रहे है। जबकि उक्त चार न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाने की मांग की है।

जाहिर है कि बिना तिल के ताड़ बनेगा नहीं। कुछ तो ऐसा है , जिसने इन न्यायाधीशों को 70 साल की परंपरा को तोड़कर इतना क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। चूंकि हमारी न्याय व्यवस्था में सबकुछ प्रमाण पर आधारित होता है। इसलिए इन न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश पर लगाये गये आरोपों की ‘सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल’ को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि उनसे जाने-अंजाने कुछ ऐसी गलती हुई है, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित परंपराओं और मर्यादा के विरूद्ध है, तो मुख्य न्यायाधीश को बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए, उसका सुधार कर लेना चाहिए।

पर इस तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर मर्यादा के विरूद्ध आचरण करने का यह पहला मौका नहीं है। सन् 2000 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. ए.एस. आनंद के 6 जमीन घोटाले मयसबूत मैंने ‘कालचक्र’ अखबार में प्रकाशित किये थे। उन दिनों भी केंद्र में राजग की सरकार थी। पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने, किसी राजनैतिक दल के नेता ने और दो-तीन को छोड़कर किसी वकील ने डा. आनंद से सफाई नहीं मांगी। बल्कि अभिषेक सिंघवी व कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने तो टीवी चैनलों पर डा. आनंद का बचाव किया। मजबूरन मैंने भारत के राष्ट्रपति डा. के.आर नारायणन से मामले की जांच करने की अपील की। उन्होंने इसे तत्कालीन कानून मंत्री राम जेठमलानी को सौंप दिया। जब कानून मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने जेठमलानी से स्तीफा मांग लिया और उनकी जगह अरूण जेटली को देश का नया कानून मंत्री नियुक्त किया। जेटली ने भी इस मामले में डा. आनंद का ही साथ दिया। क्या अपने पद का दुरूपयोग कर जमीन घोटाले करने वाले मुख्य न्यायाधीश डा. आनंद को यह नैतिक अधिकार था कि वे दूसरों के आचरण पर फैसला करे? क्या उनके ऐसे आचरण से सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा कम नहीं हुई?

इससे पहले जुलाई 1997 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने भरी अदालत में यह कहकर देश हिला दिया था कि उन पर हवाला कांड को रफा-दफा करने के लिए भारी दबाव है और आरोपियों की तरफ से एक ‘जेंटलमैन’ उनसे बार-बार मिलकर दबाव डाल रहा है। पर न्यायमूर्ति वर्मा ने सर्वोच्च अदालत की इतनी बड़ी अवमानना करने वाले अपराधी का न तो नाम बताया, न उसे सजा दी। जबकि बार काउंसिल, मीडिया और सांसदों ने उनसे ऐसा करने की बार-बार मांग की। चूंकि मुझे इसका पता चल चुका था कि न्यायमूर्ति वर्मा और न्यायमूर्ति एस.सी. सेन, हवाला कांड के आरोपियों से गोपनीय रूप से मिल रहे थे। इसलिए मैंने सीधा पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की। पर कोई नहीं बोला। उपरोक्त दोनों ही मामलों में अनैतिक आचरण करने वाले ये दोनों मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बना दिये गये। चूंकि ये नियुक्तियां सत्त पक्ष और विपक्ष की सहमति से होती हैं, इसलिए यह और भी चिंता की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा पर लगे इस कलंक को धोने सामने नहीं आये।

इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामास्वामी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनके खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया। पर कांग्रेस के सांसदों ने सदन से बाहर जाकर महाअभियोग प्रस्ताव को गिरवा दिया और रामास्वामी को बचा लिया। मौजूदा घटनाक्रम के संदर्भ में ये तीनों उदाहरण बहुत सार्थक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के इन चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए के उपरोक्त दो मामलों में, जो चुप्पी साधी गई, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराने के लिए, ये चारो न्यायाधीश, कानून के दायरे में, क्या पहल करने को तैयार हैं? अगर वे इसे पुराना मामला कहकर टालते हैं, तो उन्हें ये मालूम ही होगा कि आपराधिक मामले कभी भी खोले जा सकते हैं। यह बात दूसरी है कि श्री वर्मा और डा. आनंद, दोनों ही अब शरीर त्याग चुके हैं। पर जिन जिम्मेदार लोगों ने उनके अवैध कारनामों पर चुप्पी साधी या उन्हें बचाया, वे अभी भी मौजूद हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका में सुधार के लिए मैं 1997 से जोखिम उठाकर लड़ता रहा हूं। क्या उम्मीद करूं कि सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को लेकर, जो चिंता आज व्यक्त की गई है, उसे बिना पक्षपात के हर उस न्यायाधीश पर लागू किया जायेगा, जिसका आचरण अनैतिक रहा है? जिससे देश की जनता को यह आश्वासन मिल सके कि उसके आचरण पर फैसला देने वाला न्यायाधीश अनैतिक नहीं है।

Monday, November 13, 2017

न्यायपालिका के पतन के लिए प्र्रशांत भूषण कैसे जिम्मेदार?

उ. प्र. के मेडिकल कॉलेज दाखिले के घोटाले को लेकर चल रहे एक मामले में पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के वकील प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर अनैतिकता का  सीधा आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। जिसकी देश में काफी चर्चा है। प्रशांत भूषण के इस साहस की मैं भी प्रशंसा करता हूं। क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका का सदस्य बन जाता है, तो वह भगवान (मी लॉर्ड) के समान हो जाता है। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है। मैंने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और एक न्यायाधीश के अनैतिक आचरण की खोज करके 1997-2002 के बीच बार-बार यह सिद्ध किया कि सर्वोच्च न्यायपालिका के भी कुछ सदस्य भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है। अपने आरोपों के समर्थन में मैंने तमाम प्रमाण प्रकाशित किये थे और तत्कालीन पदासीन उन न्यायाधीशों के विरूद्ध अकेले वर्षों लंबा संघर्ष किया। विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अब तक के भारत के इतिहास में किसी पत्रकार, वकील, आई ए. एस अधिकारी, सांसद व समाजिक कार्यकर्ता ने ऐसा संघर्ष नहीं किया।

अगर उस संघर्ष में प्रशांत भूषण और इनके स्वनामधन्य पिता शांति भूषण मेरे साथ धोका नहीं करते, तो भारत की न्यायपालिका के सुधार की ठोस शुरूआत आज से 20 वर्ष पहले ही हो गई होती। इसलिए मैं प्रशांत भूषण के हर साहसिक कदम का प्रंशसक होते हुए भी उनके पक्षपातपूर्णं व अनैतिक आचरण के कारण इन पिता-पुत्रों को न्यायपालिका के पतन के लिए जिम्मेदार मानता हूं।

इतने से संकेत भर से सरकार, न्यायपालिका और मीडिया से जुडे़ 40 बरस से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को वह दिन याद आ गया होगा। जब 14 जुलाई 1997 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने हमारी याचिका पर सुनवाई करते समय भरी अदालत में कहा था कि, ‘जैन हवाला मामले में हाथ खींचने के लिए हम पर जबरदस्त भारी दबाव है। लेकिन हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। लोग हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे मिलने की कोशिश की। वहीं व्यक्ति मेरे साथी न्यायमूर्ति श्री एस सी सेन से मिला। श्री सेन काफी नर्वस हैं। मैंने उनसे इस बात को भूल जाने को कहा है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हवाला कांड की जांच की निगरानी जारी रहेगी। जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।’ मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति उस समय अदालत में भी बैठा हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश का यह खुलासा देशवासियों को सुनने में काफी बहादुरी भरा लगा। देश के टेलीविजन चैनलों और अखबारों ने इसे मुख्य खबर बनाया। पर जो बात सबको खटकी वो ये कि न्यायमूर्ति वर्मा ने भारत के इतिहास में देश की सर्वोच्च अदालत की सबसे बड़ी अवमानना करने वाले उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया और न ही उसे काई सजा दी। यह आश्चर्यजनक ही नही चिंताजनक व्यवहार था। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करने के लिए चूंकि मुख्य न्यायाधीश को मैंने 12 जुलाई 1997 को प्रमाण सहित एक चेतावनी भरा पत्र भेजकर मजबूर किया था, इसलिए मैं हर मंच पर मुख्य न्यायाधीश से उस अपराधी का नाम बताने की मांग करता रहा। बाद में यह मांग संसद से लेकर बार काउंसिल तक में उठाई गई। मीडिया में भी खूब शोर मचा। क्योंकि हवाला मामला आतंकवादियों के अवैध धन की आपूर्ति और भारत के सभी प्रमुख दलों के बड़े राजनेताओं और देश के उच्च अधिकारियों के अनैतिक आचरण से जुड़ा था। इसलिए ये मामला अत्यंत संवेदनशील था। इसलिए मुझे उस व्यक्ति का नाम उजागर करना पड़ा। बाद में न्यायमूर्ति वर्मा और न्यायमूर्ति सेन ने भी यह माना कि मेरा रहस्योद्घाटन सही था। पर फिर भी उस अपराधी को सजा नहीं दी गई। कारण स्पष्ट था कि वह व्यक्ति न्यायमूर्तियों पर दबाव नहीं डाल रहा था। बल्कि हवाला कांड के आरोपियों के हित में इन न्यायधीशों के साथ ‘डील’ कर रहा था।

देश की न्यायपालिका को पहली बार इतनी बुरी तरह झकझोरने वाले मेरे इस विनम्र प्रयास पर मेरा साथ देने की बजाय मेरे सहयाचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और इनके पिता ने उन न्यायमूर्तियों का साथ दिया और मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। क्योंकि ये दोनों खुद उस समय राम जेठमलानी के साथ मिलकर लालकृष्ण आडवाणी व कांग्रेस के दर्जनों बड़े नेताओं को हवाला कांड से बरी कराने की साजिश कर रहे थे। 

अगर अपने स्वार्थों को पीछे छोड़कर इन पिता पुत्रों ने उस समय इस लड़ाई में साथ दिया होता, तो इस देश की राजनीति और न्यायपालिका का इतना पतन न हुआ होता। मैंने तो फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फिर भारत के अगले मुख्य न्यायधीश बने डा. ए. एस. आनंद के 6 जमीन घोटाले अपने अखबार ‘कालचक्र’ में छापे और तमाम यातनाऐं भोगते हुए, बिना किसी की मदद के, न्यायपालिका में सुधार के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तब से मेरा यही अनुभव रहा है कि राम जेठमलानी और उनके खास सहयोगी शांति भूषण और प्रशांत भूषण जो भी करते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ निहित स्वार्थ का ऐजेंडा जरूर होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।

मैं आज भी यह मानता हूं कि सवा सौ करोड़ भारतीयों को न्याय की गारंटी देने वाली न्यायपालिका में भारी सुधार की जरूरत है। पर ये सुधार प्रशांत भूषण के पक्षपातपूर्णं रवैये से कभी नहीं आयेगा। अगर वाकई वे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें 1997 में मेरे साथ की गई गद्दारी के लिए सार्वजनिक प्रयाश्चित करना होगा। साथ ही उन जैसे तमाम उन बड़े वकीलों को जिन्होंने हवाला कांड के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनैतिक हैसियत बना ली, इस कांड की ईमानदार जांच की मांग करनी होगी। क्योंकि आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़े, देश के इस सबसे राजनैतिक घोटाले को बिना जांच के ही, इन सब की साजिश से दबा दिया गया था और मैं अकेला अभिमन्यु कौरवों की सेना से लड़ते हुए, जिंदा शहीद करार कर दिया गया। जबकि इस केस के तमाम सबूत सीबीआई, सर्वोच्च न्यायालय और कालचक्र के कार्यालय में आज भी सुरक्षित हैं। क्या प्रशांत भूषण या आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरूद्ध डंका पीटने वाले कोई वकील, सांसद या राजनेता बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार हैं? मैं तो 62 वर्ष की उम्र में भी 26 वर्ष के नौजवान की तरह, खम ठोकने को तैयार हूं।

Monday, March 14, 2016

अदालतें निर्णय लटकाती क्यों हैं ?

श्री श्री रविशंकर का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव होना था, हो गया। प्रधानमंत्री ने भी आकर आयोजकों की पीठ थपथपाई। सुना है कि दुनियाभर के कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर इंद्रधनुषीय छटा बिखेरी। पर, इसको लेकर जो विवाद हुआ, उसे टाला जा सकता था। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को आपत्ति थी, तो जब इस कार्यक्रम के विरोध में जनहित याचिका दायर हुई थी, तभी निर्णय दे देना था। इतने महीने तक इसे लटकाया क्यों गया ? जब आयोजकों का करोड़ों रूपया इसके आयोजन में लग चुका, तब उनकी गर्दन पर तलवार लटकाकर, जो तनाव पैदा किया गया, उससे किसका लाभ हुआ? क्या पर्यावरण संबंधी चिंता का निराकरण हो गया ? क्या श्री श्री रविशंकर को आगे से ऐसा प्रयास न करने का सबक मिल गया ? क्या इससे यह तय हो गया कि भविष्य में अब कभी इस तरह के आयोजन पर्यावरण की उपेक्षा करके कहीं नहीं होंगे ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में न्यायपालिका का रवैया अनेक मुद्दों पर विवाद से परे नहीं रहता। जिसका बहुत गलत संदेश लोगों के बीच जाता है। दोनों पक्षों की सुनवाई हो जाने के बाद भी विभिन्न अदालतों में अक्सर सुना जाता है कि माननीय न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर दिया। सांप्रदायिक विवाद या ऐसे किसी मुद्दे को लेकर, जहां समाज में दंगा, उपद्रव या हिंसा होने की संभावना हो, फैसले को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए। पर ज्यादातर मामले जिनमें फैसले लटकाए जाते हैं, उनमें ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। मसलन, बड़े औद्योगिक घरानों के विरूद्ध कर वसूली के मामले में सुनवाई होने के बाद फैसला तुरंत क्यों नहीं दिया जाता ?
भारत के मुख्य न्यायाधीश तक सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि भारत की अदालतों में नीचे से ऊपर तक कुछ न कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है और मौजूदा कानून भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में कुछ भी कर पाने में अक्षम है। केवल एक रास्ता है कि संसद में महाभियोग चलाकर ही ऐसे न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अक्सर सुनने में आता है कि विभिन्न अदालतों में भ्रष्ट न्यायाधीशों के दलाल काफी खुलेआम सौदे करते पाए जाते हैं। यहां तक कि अदालत के पुस्तकालयों के चपरासी तक ये बता देते हैं कि किस न्यायाधीश से फैसला लेने के लिए कौन-सा वकील करना फायदे में रहेगा। ऐसा सब न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता। पर जिन पर यह आरोप लागू होता है, उनका आजतक क्या बिगड़ा है ? आजादी के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में कितने न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है ? उत्तर होगा नगण्य। ऐसे में फैसले लटकाने की प्रवृत्ति के पीछे अगर कोई निहित स्वार्थ हो, तो क्या इस संभावना को नकारा जा सकता है ? इस तरह के न्यायाधीश अक्सर ऐसे फैसले जिनमें एक पक्ष को भारी आर्थिक लाभ होने वाला हो, अपने सेवाकाल की समाप्ति के अंतिम दो-तीन सप्ताहों में ही करते हैं। यह प्रवृत्ति अपने आपमें संशय पैदा करने वाली होती है।
श्री श्री रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं। विभिन्न देशों व धर्मों की सरकारें उनका स्वागत अभिनंदन करती रही हैं। उनके शिष्यों का भी विस्तार पूरी दुनिया में है। जब ऐसे व्यक्ति को भी अदालत के कारण आखिरी समय तक सांसत में जान डालकर रहना पड़ा हो, तो इस देश के आमआदमी की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि श्री श्री रविशंकर के इस आयोजन के लिए सरकार ने अपनी ताकत का दुरूपयोग किया। फौज, का इस्तेमाल कार्यक्रम की तैयारी के लिए करवाया। जनता के दुख-दर्दों पर ध्यान न देकर सरकार फिजूल खर्ची करवा रही है।
तो विपक्ष से भी यह सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में पटनीटाॅप के पहाड़ी क्षेत्र पर धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने योग के नाम पर कैसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था ? जबकि इन सारे भवनों का निर्माण फौज राज्य और वन विभाग के सभी कानूनों का उल्लंघन करके किया गया था। भारी सैन्यबल से सज्जित इस क्षेत्र में धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने हवाई अड्डे से लेकर पांच सितारा होटल और प्रतिबंधित वन क्षेत्र में लंबी-लंबी सड़कें तक कैसे बनवाईं, किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं किया ? प्रधानमंत्री राजीव गांधी व सोनिया गांधी ने इस अवैध निर्माण का आतिथ्य लेने में क्यों संकोच नहीं किया ? इसी तरह राजीव गांधी के समय में उत्सवों की एक बड़ी श्रृंखला देश-विदेशों में चली, जिसमें उनके मित्र राजीव सेठी जैसे लोगों ने खूब चांदी काटी। तब किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि इन उत्सवों से आमआदमी को क्या लाभ मिल रहा है ? दरअसल हर दौर में ऐसा होता आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें नया क्या है ?
इसलिए किसी ऐसे विवाद को लेकर चाहे अदालत की भूमिका हो या विपक्ष की, विरोध अगर सैद्धांतिक होगा और व्यापक जनहित में होगा, तो उसका हर कोई सम्मान करेगा। पर अगर विरोध के पीछे राजनैतिक या कोई अन्य स्वार्थ छिपे हों, तो वह केवल अखबार की सुर्खियों तक सीमित रहेगा, उससे कोई स्थाई परिवर्तन या सुधार कभी नहीं होगा।

Monday, September 16, 2013

बलात्कारियों को फाँसी देने से क्या होगा ?


आखिर चारों को फाँसी की सजा हो गयी। इस वीभत्स और भयानक हत्याकांड में अदालत को फैसला करने में सिर्फ नौ महीने लगे। इस कांड पर समाज की प्रतिक्रिया अपूर्व थी। यही कारण रहा कि अदालत को तेजी से न्याय करना पड़ा। वैसे मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। अगर समाज और मीडिया के बीच जुगलबंदी को देखें तो कह सकते है कि इस सामाजिक प्रतिक्रिया के पीछे मीडिया की ही भूमिका हमें ज्यादा दिखती है। वरना ऐसे हत्याकांडों और इससे भी ज्यादा अमानवीय और भयानक घटनाओं पर मीडिया अकसर इतनी तत्परता नहीं दिखा पाता। मसलन धर्म, जाति और नस्लभेद में होने वाली घटनाओं की तीव्रता इस हत्याकांड से कहीं ज्यादा होती है। बस फर्क यह है कि वे घटनाएं बहुत सारे नकाब ओढ़े होती हैं। खैर अभी चर्चा चार लड़कांे को फाँसी की है।

इस रेप और हत्याकांड में मीडिया के कारण सजा को लेकर बड़ी उत्सुकता बनायी गयी। जरा बारीकी से देखें तो अदालत पर समाज के दबाव को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फाँसी की सजा के बाद अब समाज में, खास तौर पर प्रबुद्ध समाज में और प्रबुद्ध समाज के विशेषज्ञ वर्ग में चर्चा शुरू हो गयी है और हो भी क्यों न। क्योंकि किसी भी अपराध के लिए सजा की मात्रा या प्रकार बहुत सोच-समझकर तय की जाती हैं। उनके मुताबिक ऐसे मामले में अधितम सजा यही हो सकती थी और उसके हिसाब से समाज ने उसी का दबाव बनाया और अदालत ने तेजी से काम करके जल्दी न्याय कर दिया। इस फैसले के बाद अब विश्लेषण की जरूरत पड़ रही है। क्या समाज से हत्या और बलात्कार खत्म करने में इस सजा के बाद मदद मिलेगी ?

अपराध शास्त्री सुधीर जैन का कहना है कि अपराध शास्त्र की पढ़ाई में दण्ड के उद्देश्यों की कई व्यवस्थाएं हैं। पिछले 200 सालों में इसी पर विचार हुआ है और अलग-अलग राजनैतिक प्रणालियों में उनके मुताबिक दण्डशास्त्र विकसित हुआ है। हमारी प्रणाली लोकतंत्र है। साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्त होकर हमारा लोकतंत्र बना है। अग्रेजों की दण्ड व्यवस्था के तीन उद्देश्य थे। प्रतिशोध, प्रतिरोध और प्रायश्चित। आजादी के बाद हमने इसमें दो उद्देश्य और जोडे़, सुधार और पुर्नवास। सुधार और पुर्नवास जैसे उददेश्यों पर भी समीक्षा होती रहती है। इसे लेकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता काम भी करते रहते हैं और समाज में उनकी प्रशंसा भी होती रहती है। कहने की गर्ज यह है कि साम्राज्यवादियों की दण्ड व्यवस्था सिर्फ दण्डात्मक थी और हमारी व्यवस्था दण्ड और अपराधियों के उपाचार यानि दोंनों को मिलाकर दंडोपचारात्मक बनी है। ऐसे में अपराधियों को दण्ड दिया जाए या उनका सुधार किया जाए इसके बीच द्धन्द की स्थिति बनती है। कहीं ऐसा न हो जब यह वीभत्स और भयानक हत्याकांड समाज की स्मृति में धंुधला पड़ जाए, तब हम कुछ और बातें करने लग जाए। होने को तो यह भी हो सकता है कि हत्या और बलात्कार के लंबित पड़े दर्जनों  मामलों में हम फाँसी देने में ही हिचक जाएं। यह सोचकर कि लोकतंत्र में इतने सारे अपराधियों को फाँसी देने से भारत की दुनिया में क्या छवि बनेगी?

यानि फाँसी या उससे भी कड़ी किसी काल्पनिक सजा से भी हम समस्या के समाधान की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अगर सोचते हैं तो यही सोच पाते हैं कि अपराधों पर नियंत्रण दण्ड से उतना नहीं हो सकता,जितनी उम्मीद हम अपराध निरोध की कोशिशों से करना चाहते हैं। मौजूदा मामले में भी यही लगता है कि हमने बलात्कारी से प्रतिशोध या बदला तो ले लिया। लेकिन इससे प्रतिरोध सुनिश्चित नहीं होता। प्रतिरोध भी दो प्रकार का होता है। विशिष्ट और सामान्य (सार्वभौमिक)। इसकी व्याख्या यह है कि हमने उस अपराधी को तो समाप्त कर दिया। यानि उसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अपराधों से हम मुक्त हो गए, यह विशिष्ट प्रतिरोध था। लेकिन उसे फाँसी पर चढ़ाकर दूसरे ऐसे और लोग ऐसा कांड करने से बचेंगे, यह सुनिश्चत नहीं होता। इसका इतिहास गवाह है कि जिन अपराधों में फाँसी दी गयी, वे अपराध रुके नहीं। आंकड़े तो यह भी बताते है कि तमाम कानूनों को लागू किए जाने के बावजूद समाज में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ ही रही है। यानि जरूरत ऐसे उपायों की है कि जहां ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम अपराधिक प्रवृत्तियों को विकसित होने से रोक सकें। बस मुश्किल यही है कि इसके लिए काम कानूनी नहीं, सामाजिक स्तर पर ही हो सकता है। जो जरा मेहनत का काम है। इसलिए शायद सामाजिक कार्यकर्ता भी कानून व्यवस्था, न्यायायिक सुधार, पुलिस सुधार और कड़े कानूनों जैसी मांगों को उठाना अपने लिए ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हम अपराधों के त्वरित समाधान की बजाए अपराधों के कारणों पर विचार करना शुरू करें, फिर समाधान ढूँढें। तभी समाज में अमन कायम होगा। उस दृष्टि से इन चारों की फाँसी से भी बलात्कारों के रुकने की संभावना दिखाई नहीं देती।

Monday, March 11, 2013

भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा जजों की नियुक्ति में

न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की कोशिश में दो दशक पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के आधार पर सरकार से न्यायधीशों को नियुक्त करने का अधिकार छींन लिया था। तब इसे एक क्रान्तिकारी कदम माना गया था। पर आज अगर पीछे मुडकर देखें तो यह साफ हो जायेगा कि न्यायपालिका ने अपने इस अधिकार का सदुपयोग नहीं किया। इस व्यवस्था के दौरान देश के उच्च न्यायालयों में नियुक्त हुए न्यायधीशों की अगर पृष्ठभूमि की पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि ज्यादातर किसी न्यायधीश के परिवारजन है या किसी बड़े वकील के। इसमे न तो योग्यता का ध्यान रखा जाता है और न ही अनुभव  का। इस कदर भाई-भतीजावाद चलता है कि पूरे देश के वकीलों में इस व्यवस्था के खिलाफ भारी आक्रोश है। एक आईएएस अधिकारी को भारत सरकार मे सचिव बनने के लिए 58 साल पूरे होने का इंतजार करना पड़ता है। जबकि उच्च न्यायालय में अपने सपूतो को जज बनाकर न्यायपालिका 40-42 साल की उम्र में ही उन्हें  भारत सरकार के सचिव के समकक्ष खड़ा कर देती है। ताकत, जलवा और राजकीय अतिथि होने का लाभ अलग से मिलता है।
 
सोचा यह गया था कि इस व्यवस्था से न्यायपालिका के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और ईमानदारी आयेगी। पर न्यायपालिका की जो छवि पिछले दो दशक में बनी है वो देश में किसी से छिपी नहीं है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के कई मुख्य न्यायाधीश यह बात खुलेआम कह चुके है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में सरकार का यह मानना कि न्यायधीशों की नियुक्ति की इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, उचित लगता है। देश के कानून मंत्री अश्विनी कुमार के अनुसार सरकार जो व्यवस्था अब बनाने जा रही है उसमे न्यायधीशों के चयन के लिए जो समिति बनेगी उसमे भारत के मुख्य न्यायधीश के अलावा कानूनमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रपति के मनोनीत न्यायविद् रहेगें। नामों का प्रस्ताव पहले की तरह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ही करेगें। पर यहां भी एक पेंच है। प्राय: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश दूसरे राज्यों से आते है और बहुत कम समय के लिए उच्च न्यायालय में रहते हैं। या तो उनके तबादले हो जाते हैं या पदोन्नति होकर वे सर्वोच्च न्यायालय चले जाते हैं । ऐसे में इतने अल्प समय में वे कैसे यह तय कर पाते हैं कि उनके उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करने वाला कौन वकील न्यायधीश बनने के योग्य है ? होता यही है कि नातेदार, चाटुकार या सिफारिशी का ही नाम आगे भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के  मुख्य न्यायधीश अगर दक्षिण भारतीय मूल के थे तो उन्होने अपने इलाके के वकीलों के नाम प्रस्तावित कर दिये।
 
केवल न्यायपालिका के एकाधिकार से न्यायधीशों की नियुक्ति की परंपरा ज्यादातर देशों में नहीं है। वहां वही व्यवस्था है जिसमें नियुक्ति पर सरकार का अधिकार रहता है। ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था में खामियां नही है। पाठकों को याद होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश के चुनाव सम्बन्धी विवाद वाली याचिका पर फ्लोरिडा के न्यायधीशों ने जो निर्णय दिया उस पर उगंलिया उठीं थीं। क्योंकि ये न्यायधीश रिपब्लिकन  पार्टी की सरकार द्धारा नियुक्त थे । इसी कमी को दूर करने के लिए अब प्रस्तावित व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को भी अहम स्थान दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस व्यवस्था से न्यायधीशों की नियुक्ति में हो रही धांधली कम होगी। फिर भी ऐसा मानना नादानी होगा कि इस व्यवस्था से क्रान्तिकारी सुधार आ जायेगा। अभी कुछ वर्ष पहलें की बात है कि भारत के एक पूर्व न्यायधीश के कई घोटाले उजागर हुए थे पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी को राजी कर उस पूर्व मुख्य न्यायधीश को भारत के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। ऐसा भविष्य में नही होगा इसकी क्या गारंटी है ? पर ऐसे अपवाद रोज नही हुआ करते। अब जनता और मीडिया काफी जागरूक है। इसलिए ऐसे मामलों में शोर अवश्य मचेगा। उधर अपने अधिकार छिन जाने के बाद न्यायपालिका भी खामोश नही बैठेगी। मौका मिलते ही ऐसी नियुक्तियों  पर दखलंदाजी जरूर करेगी।
 
चाणक्य पण्डित ने कहा है कि व्यवस्था चाहे कोई भी बना ली जाये, तभी कामयाब होती है जब उसे चलाने वालों की मंशा साफ हो। अगर नई व्यवस्था में हर सदस्य यह तय कर ले कि न्यायपालिका के गिरते स्तर को सुधारनें की उसकी नैतिक जिम्मेदारी है तो फिर सही लोगों का चुनाव होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों मे नई व्यवस्था न्यायधीशों की नियुक्ति में क्या बदलाव लाती है।