हाल ही में आये एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सूखे तालाब, झील या बरसाती नाले की जमीन पर कब्जा करके अगर कोई व्यक्ति खेती करने लगता है और वर्षों वह जमीन खेतिहर भूमि के रूप में उपयोग होती है तो सरकार सार्वजनिक स्थल कानून के तहत त्वरित कार्यवाही कर अवैध कब्जेदार को बेदखल नहीं कर सकती है। सुप्रीम ने अपने इस फैसले में कहा है कि खेतीहर जमीन पर सार्वजनिक स्थल कानून लागू नहीं होगा और ऐसी जमीन से अवैध कब्जा सरकार इस कानून के तहत खाली नहीं करा सकती है। खेतिहर जमीन के बारे में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून 1950 ही लागू होंगे। यह बहुत खतरनाक फैसला है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस फैसले से देश का पहले से बढ़ता जल संकट और भी गहरा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इसके अपने ही ‘हिंचलाल तिवारी केस’ के फैसले के विपरीत है। जिससे देशभर में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है।
देशभर में वर्षा जल के संचयन का एक विशाल पारंपरिक तंत्र मौजूद था। कुण्ड, सरोवर, बावड़ी, पोखर व तालाब आदि देशभर के गाँव, कस्बों और शहरों में लाखों की तादाद में थे और आज भी इनकी संख्या 11 लाख से ज्यादा है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय करता था। इन जल स्रोतों को पूज्यनीय माना जाता था। जन्म से मृत्यु तक अनेक कर्मकाण्ड इन जल स्रोतों के निकट किये जाते थे। प्रायः इन स्रोतों के निकट एक कुँआ, एक बगीचा और एक मन्दिर या मस्जिद हुआ करते थे। कुण्ड का जल छनकर कुँए में आता और कुँए से पेयजल की आपूर्ति होती। इन स्रोतों में कोई नाली या कूड़ा नहीं गिराता था। पर दुर्भाग्यवश आधुनिकीकरण की दौड़ में इनकी उपेक्षा कर दी गयी। बड़े-बड़े बांधों पर ध्यान दिया गया। लोगों को बताया गया कि सरकार पाइप लाइन बिछाकर घर-घर पानी देगी। पाइप लाइनें बिछीं, टंकियाँ बनी और हर कस्बे और शहर में जल आपूर्ति के तंत्र खड़े हो गये। पर अनेक कारणों से ये तंत्र धीरे-धीरे नाकारा होते गये। देश में आज सैंकड़ों कस्बे और नगर हैं जहाँ इन पाइपों में हफ्तों पानी की बूँद नहीं टपकती। हाहाकार मचा रहता है। दंगे हो जाते हैं। लोग घायल हो जाते हैं। प्रशासन हाथ बाँधे खड़ा रह जाता है।
दरअसल पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा के बाद उनमें मलबा भरा जाने लगा। उनपर इमारतें खड़ी होने लगीं। नतीजतन वर्षा का जो जल इनमें संचित होकर भूजल स्तर तक पहुँचता था, वो अब ठहरता नहीं है। तुरन्त बह जाता है। इसलिए भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। मालवा इलाके में तो यह जल स्तर 600 फुट नीचे चला गया है। इस इलाके के शहरों में 21 दिन में एकबार लोगों को जल विभाग 15 मिनट के लिए जल दे रहा है। अभी पिछले दिनों मथुरा जिले के कोसी कस्बे में पानी के मामले पर दो समुदायों में हथगोले और तेजाब फेंके गये। एक-एक करके सारे ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कुण्ड या सरोवर बर्बाद कर दिये गये। पर पिछले 5 वर्षों में कुण्डों के महत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकारा। विश्व बैंक ने पारंपरिक जल स्रोतों को पुनः सक्रिय करने के लिए अनुदानों की घोषणा की। भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने इन जलाशयों से कब्जे हटवाने के लिए निर्देश जारी किये। प्रांतों के राजस्व विभाग ने जिलाधिकारियों को अधिकार दिये कि वे अपने इलाके में कब्जा लिए गये कुण्डों को खाली करवायें। एकदम तो नतीजा नहीं आया पर निश्चित तौर पर इन कदमों से कुण्डों के जीर्णोद्धार की दशा में एक सकारात्मक पहल हुयी और कुण्डों का जीर्णोद्धार गैर सरकारी क्षेत्रों में भी प्राथमिकता बनने लगा। फिर भी तमाम दिक्कतें हैं जिनसे ये सभी समूह निपटने में लगे हैं। ताकि आने वाले वर्षों में देश का जल संकट दूर या कम किया जा सके।
सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले से इस पूरी प्रक्रिया को गहरा आघात लगा है। इतना ही नहीं, अब एकबार फिर पारंपरिक जल स्रोतों पर कब्जों की होड़ लग जायेगी। प्रांतों के राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारी अपने दस्तावेजों में फेरबदल कर ऐसे लोगों को मान्यता दे देंगे जो उन्हें घूस देकर कुण्डों पर काबिज होंगे और अपने को पुराना खेतिहार सिद्ध कर देंगे। कुण्ड बचाने की मुहिम में लगे स्वंयसेवी संगठनों, पर्यावरणविदों और सरकार के जल आपूर्ति विभागों के लोगों को भारी दिक्कत आयेगी। ये बात समझ के परे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इतने दूरगामी प्रभाव वाला यह फैसला बिना सोचे समझे कैसे दे दिया?
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पर्यावरण व मानव के बुनियादी हक के खिलाफ है। इसके खिलाफ फौरन आवाज उठनी चाहिए। देश के बहुत से ऐसे लोगों पर जो जल स्रोतों को लेकर सक्रिय रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक रिवीजन पिटीशन डलवानी चाहिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच से इस फैसले को निरस्त करने की अपील की जाये। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह पूरे समाज के लिए आत्मघाती स्थिति होगी। पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है। गरीब और अमीर सबको जीने के लिए जल चाहिए। देश में जल का भारी संकट है। सर्वोच्च न्यायालय इस संकट को बढ़ाने वाले काम अगर करेगा तो उसे उसकी गलती का अहसास कराना होगा। किसी न किसी को तो यह पहल करनी ही होगी।